Triple Talaq Case in MP: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के छिंदवाड़ा जिले में 26 वर्षीय एक महिला ने दावा किया है कि उसके पति ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) का समर्थन करने एवं अन्य कारणों से नाराज होकर उसे तीन बार तलाक कह कर उससे संबंध तोड़ लिया है. पुलिस के अनुसार महिला के पति ने इस आरोप से इनकार किया है और पत्नी पर शादी के बाद दूसरे व्यक्ति से संबंध रखने का आरोप लगाया है. कोतवाली थाने के प्रभारी उमेश गोलहानी ने बताया कि महिला ने पुलिस से शिकायत की है कि आठ साल पहले शादी होने के बाद उन दोनों के बीच कुछ समय तक संबंध सामान्य रहे लेकिन बाद में पति, सास और ननद किसी न किसी बात को लेकर ताना मारने लगे एवं मारपीट करने लगे. वहीं अब पुलिस ने मामला दर्ज की पड़ताल शुरु कर दी है।
क्या है मामला?
कोतवाली थाने के प्रभारी ने बताया कि महिला का दावा है कि करीब डेढ़ साल पहले उसे घर से निकाल दिया गया और वह पति के साथ किराये के मकान में रहने लगी. शिकायत का हवाला देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि महिला एक राजनीतिक दल (BJP) का समर्थन करती है और उसने उसके पक्ष में वोट डाला जिससे और अधिक नाराज हो कर उसके पति ने उसे तीन बार तलाक कह कर उससे संबंध तोड़ लिए. उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति, सास और चार ननदों के खिलाफ के दहेज निषेध अधिनियम, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज कर आगे के कानूनी कदम उठाये जा रहे हैं.
पति ने कहा कि कई मौके दिए
महिला के पति ने आरोप लगाया कि उसके अवैध संबंधों के कारण ‘समस्या' खड़ी हुई और उसने उसे अपने बच्चों की खातिर (सुलह के) कई मौके दिये. उसने सोमवार 24 जून को कहा कि तीन बार तलाक कहना या किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि 2022 में कोई चुनाव नहीं था. उसने कहा कि मुस्लिम कानून के मुताबिक उसने 20 मार्च 2022 को पहली बार तलाक दिया और बाद के दो तलाक उसने अक्टूबर और नवंबर 2023 में दिये.
उसने कहा कि तलाक का मुद्दा पहले ही अदालत में दाखिल किया गया था और परिवार में हर व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करने के लिए आजाद है. इस व्यक्ति ने यह भी कहा कि उसकी बहनें अलग दूसरे शहर में रह रही हैं लेकिन उनके नाम इस मामले में ‘गलत तरीके' से शामिल किये गये हैं.
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