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This Article is From Mar 04, 2025

MP News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भाजपा नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया, तो पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता

Rape Accused Protector BJP Leader: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से पुलिस ने एक भाजपा नेता को अपने होटल में रेप के आरोपी को संरक्षण देने के आरोप में हिरासत में लिया है. इसके बाद पार्टी ने उसे प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया है.

MP News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भाजपा नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया, तो पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता
Surya Prakash Goshwami

BJP Leader Arrested: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के टीकमगढ़ (Tikamgarh) के एक होटल में नाबालिग से रेप के मामले में पुलिस (MP Police) ने सोमवार को भाजपा नेता संजू यादव (sanju Yadav) को हिरासत में लिया है. संजू यादव एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि थे. उन पर कथित रूप से रेप के आरोपियों को अपने होटल में संरक्षण देने का आरोप है.

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता के होटल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को पुलिस ने भाजपा नेता संजू यादव को हिरासत में लिया. टीकमगढ़ पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भाजपा नेता ने कथित तौर पर दो आरोपियों को अपने होटल में पनाह दी और कमरा मुहैया कराया. आरोपियों ने पिछले साल नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसका यौन उत्पीड़न किया था.

पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता

इस मामले के उजागर होने के बाद भाजपा की जिला इकाई के प्रमुख सरोज राजपूत ने कथित रूप से रेप के आरोपियों को संरक्षण देने के आरोपी नेता संजू यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है. उन्होंने एक बयान जारी कर बताया कि संजू यादव एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि थे.

संजू यादव पर ये हैं आरोप

कोतवाली पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक पंकज शर्मा ने बताया कि भाजपा नेता संजू यादव को सोमवार की दोपहर अपने होटल की ओर जाते समय सिविल लाइंस इलाके से हिरासत में लिया गया. उन्होंने बताया कि यौन उत्पीड़न को छिपाने और दो आरोपियों को अपने होटल में कमरा मुहैया कराने में यादव की भूमिका की जांच पुलिस कर रही है. आरोपियों ने एक साल पहले लड़की के साथ दुष्कर्म किया था. उन्होंने कहा कि दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 366 (अवैध संभोग के लिए बहकाना) और 384 (जबरन वसूली) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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होटल में हुआ दुष्कर्म और पुलिस को नहीं दी जानकारी

प्रभारी निरीक्षक शर्मा ने कहा कि पीड़ित लड़की ने अपने परिवार के साथ शनिवार को आरोपी रोहित साहू और विशाल साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वे उसे जबरन यादव के होटल में ले गए और एक साल पहले उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी अश्लील तस्वीरें खींची और पैसे के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और तब से उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया.

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