मऊगंज में 62 साल के बुजुर्ग नाना ने चार साल की मासूम के साथ किया था दुष्कर्म, अब मिली ऐसी सजा

Mauganj Crime : मऊगंज की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले पर 62 साल के नाना को सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी नाना को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. 

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पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

Mauganj Crime News in Hindi :  मध्य प्रदेश के मऊगंज से आए दिन हत्या, दुष्कर्म, चोरी, लूट हिंसा जैसे मामले आए दिन आ रहे हैं. लेकिन यहां के बढ़ते अपराधिक ग्राफ पर कोई सुधार नहीं दिख रहा है. जिसकी वजह से जिला प्रशासन और पुलिस के लिए एक बार फिर से चिंताएं बढ़ती दिख रही है. रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक मामले पर कोर्ट ने आरोपी को बड़ी सजा सुनाई है.

बता दें, मऊगंज की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 62 वर्षीय आरोपी, जो पीड़िता का रिश्ते का नाना है, को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. 

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा 

यह जघन्य घटना वर्ष 2023 की है, जब मऊगंज थाना क्षेत्र में आरोपी ने अपनी 4 साल की नातिन को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजनों ने कमरे में प्रवेश किया. घटना का खुलासा हुआ. परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मऊगंज थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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26 मई को कोर्ट ने सुनाया फैसला

पुलिस ने मामले की गहन विवेचना के बाद चार्जशीट विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश की. विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्यों और गवाहियों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया. 26 मई 2025 की शाम 4 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया.

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सजा की घोषणा के बाद पुलिस अधीक्षक ने विवेचना करने वाले थाना प्रभारी और विवेचक की सराहना की और उन्हें प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की.

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