Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के श्योपुर (Sheopur) से लापरवाह सरकारी तंत्र के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है. यहां की जिला सत्र न्यायालय ने रेलवे (Indian Railway) के सामान और श्योपुर कलेक्टर की कुर्सी की कुर्की का वारंट आदेश किया जारी किया है. जिला कोर्ट ने 41 किसानों की रेलवे द्वारा जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की राशि दिए जाने वाले फैसले को नहीं मानने पर रेलवे के सामान और श्योपुर कलेक्टर दफ्तर के समान और कुर्सी कुर्क का वारंट जारी किया है.
41 किसानों ने लगाई थी कोर्ट में अर्जी
श्योपुर में जिला प्रशासन और रेलवे द्वारा श्योपुर - ग्वालियर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण की थी. जिसके बाद 41 किसानों को श्योपुर जिला सत्र एंवम न्यायलय ने रेलवे और जिला कलेक्टर को किसानों को दोगुना मुआवजे की राशि देने के आदेश दिए थे. जिसके बाद भी किसानों को ये राशि नहीं मिली थी. इस लापरवाही के बाद जिला कोर्ट ने रेलवे और कलेक्टर पर नाराजगी जाहिर करते हुए किसानों को मुआवजे की राशि के भुगतान के लिए रेलवे के सामान और श्योपुर कलेक्टर दफ्तर के सामान की कुर्की करके वसूलने का आदेश दिया है.
किसानों की याचिका के बाद आया फैसला
दरअसल 41 किसानों की 56 हेक्टेयर जमीन का कलेक्टर द्वारा 2022 में रेलवे लाइन के निर्माण के चलते अधिग्रहण हुआ था. इसके बाद 41 किसान सरकारी मुआवजे की राशि को लेकर जिला कोर्ट पहुंचे थे. और मुआवजे की राशि का उचित भुगतान करने को लेकर याचिका लगाई थी.
कोर्ट ने दिया इस तरह का आदेश
41 किसानों की भूमि अधिग्रहण के उचित मुआवजे दिए जाने कि गुहार पर जिला न्यायाधीश ने रेलवे और कलेक्टर को 41 किसानों की 56 हेक्टेयर भूमि का दो गुना मुआवजे की 5.5 करोड़ राशि के भुगतान वो भी 15 प्रतिशत ब्याज के साथ करने के आदेश दिए थे. लेकिन रेलवे और कलेक्टर ने जिला कोर्ट के आदेश पर पीड़ित 41 किसानों को राशि का भुगतान नहीं किया. जिसके बाद एक बार फिर किसानों ने श्योपुर जिला न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई जिस पर जिला न्यायधीश ने किसानों के मुआवजे की राशि का भुगतान श्योपुर कलेक्टर दफ्तर की कुर्सी, सामान और रेलवे के सामान की कुर्की का वारंट आदेश जारी करते हुए राशि वसूलने के आदेश जारी किए.
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