MP: जिला पंचायत सदस्य और साथियों को हुई 5 साल की जेल, इस मामले में कोर्ट ने सुनाया है फैसला 

MP Crime News: श्योपुर में नियमों को तोड़कर अपराध करना जिला पंचायत सदस्य पर बहुत भारी पड़ गया. कोर्ट ने जिला पंचायत सदस्य सहित कुल 5 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है ? 

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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के श्योपुर में जिला पंचायत सदस्य सुरेश ललावत सहित 5 लोगों को जिला कोर्ट ने  3-3 हजार के जुर्माने के साथ 5 -5 साल की सजा सुनाई है. मामला वन विभाग की टीम पर हमला करते हुए अवैध रेत से भरे ट्रेक्टर- ट्रॉली छुड़ाकर ले जाने का है.

ये है मामला 

दरअसल 21 फरवरी 2023 को सामान्य वन मंडल बूढ़ेरा वन रेंज के रेंजर हेमंत भार्गव को फॉरेस्ट इलाके से कुछ लोगों के अवैध उत्खनन करने की शिकायत मिल रही थी. जिसके बाद रेंजर हेमंत भार्गव वन कर्मियों की टीम लेकर अवैध उत्खनन को रोकने के लिए पहुंचे थे . टीम ने जंगल से अवैध रूप से पत्थर भर कर ले जा रही एक ट्रेक्टर- ट्रॉली को जब्त किया था. 

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इस कार्रवाई के बाद जिला पंचायत सदस्य सुरेश ललावत और उसके साथ आए 4 लोगों ने जब्त की गई  ट्रेक्टर-ट्रॉली को छुड़ाने के लिए रेंजर और उनकी टीम हमला किया था . ट्रेक्टर-ट्रॉली छुड़ा कर भाग गए थे. 

घटना के बाद ढोढर थाना पुलिस ने रेंजर की शिकायत पर आरोपी जिला पंचायत सदस्य और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने  सभी 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए  फैसला सुनाया है. 

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