Seoni Hawala Loot Case: कटनी से जालना और नागपुर जा रही गाड़ी से 2.96 करोड़ रुपये की सिवनी में हुई हवाला राशि लूटने के मामले में फंसी एसडीओपी पूजा पांडे और रितेश वर्मा को फिलहाल जमानत नहीं मिल सकी. सुनवाई के दौरान मंगलवार को दोनों आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में दायर जमानत आवेदन वापस लेने की अनुमति मांगी गई, जिसे न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने स्वीकार कर लिया.
मामले की चार्जशीट अभी ट्रायल कोर्ट में दाखिल नहीं हुई है. आरोपियों का कहना है कि चार्जशीट पेश होने और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद वे पुनः जमानत हेतु याचिका दाखिल करेंगे.
सांठगांठ कर ली थी भारी रिश्वत
गौरतलब है कि 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी रात सिवनी पुलिस ने एक कार में करीब तीन करोड़ रुपये की हवाला रकम पकड़ी थी. आरोप है कि इस मामले को दबाने के लिए एसडीओपी पूजा पांडे और उनकी टीम ने संबंधित व्यक्तियों से सांठगांठ कर भारी रिश्वत ली. प्रकरण सामने आने के बाद पुलिस ने पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों पर अपहरण, लूट और आपराधिक साजिश सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें निलंबित कर गिरफ्तार किया था.
यह भी पढ़ें- शराब के नशे में धुत होकर ढाबे पर 'नगर सैनिक' ने किया गाली गलौज, रोकने पर धमकाते हुए बोला मुख्यमंत्री मेरे ‘मामा' है
सेशन कोर्ट की ओर से 25 अक्टूबर को जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पूजा पांडे ने हाईकोर्ट में राहत की उम्मीद में याचिका दायर की थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है.
यह भी पढ़ें- यहां 'सोने की बिस्किट' दिखाकर चल रहा है ठगी का धंधा, ठग ऐसे लगा रहे थे '10 लाख रुपये का चूना'
यह भी पढ़ें- भाजपा नेता के विवादित बयान से बवाल, दलित समाज ने थाने में फेंकी चूड़ियां; गिरफ्तारी की मांग