ऑनलाइन गेमिंग से GST वसूलने की तैयारी, MP सरकार लाएगी संशोधन विधेयक, ये प्रावधान होंगे लागू

Tax Collection from Online Gaming: मध्य प्रदेश सरकार बजट सत्र के दौरान ऑनलाइन गेंमिग से टैक्स लेने के लिए संसोधित विधेयक पेश करने जा रही है. जिसके बाद ऑनलाइन गेमिंग से जीएसटी के माध्यम से टैक्स लिया जाएगा.

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प्रतीकात्मक फोटो

Amendment Bill for Online Gaming in Madhya Pradesh Assembly: मध्य प्रदेश सरकार ऑनलाइन गेमिंग से टैक्स वसूलने (Tax from Online Gaming) के लिए विधानसभा में संशोधित विधेयक (Amendment Bill) पेश करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए सरकार (Madhya Pradesh Government) बजट सत्र के दौरान बिल पेश कर इसे कानूनी रूप से लागू करने वाली है. यह टैक्स जीएसटी (GST on Online Gaming) के माध्यम से लिया जाएगा. जिसके दायरे में ऑनलाइन गेमिंग के सभी माध्यम शामिल होंगे. दरअसल, इससे पहले विधानसभा सत्र चालू नहीं होने की वजह से इस प्रावधान को अध्यादेश के माध्यम से लागू किया था. अब सरकार आगामी बजट सत्र (Budget Session) में एक संशोधन विधेयक पेश करके इस प्रावधान को लागू करने जा रही है.

संशोधन अध्यादेश की अधिसूचना हुई जारी

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने संशोधन विधेयक को पेश करने की मंजूरी दे दी है. जिसके बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. आपको बता दें कि अधिनियम में ऑनलाइन गेमिंग से टैक्स लेने का प्रावधान शामिल नहीं था. जिसके बाद सितंबर 2023 में अध्यादेश के माध्यम से यह प्रावधान जोड़ा गया और आगामी बजट सत्र में इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा.

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विधेयक के दायरे में आएंगे ये गेम

7 फरवरी से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में अध्यादेश के स्थान पर संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा. इस विधेयक के दायरे में ऑनलाइन गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या अन्य कोई क्रियाकलाप और प्रक्रिया शामिल रहेगी, जिसमें धन या धन के मूल्य का आउटकम हो. इसके दायरे में भारत के बाहर से ऑनलाइन गेम खेलने वाले भी आएंगे. इसके साथ ही ऑनलाइन दांव लगाना, कसीनो और ऑनलाइन मनी गेमिंग जैसी एक्टिविटी भी इसमें शामिल रहेंगी.

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