PM Awas Yojana: सर्वे शुरू, ग्रामीण परिवार इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, आवास प्लस 2.0 App का उठाएं लाभ

PM Awas Yojana Survey: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए सर्वे जनवरी 2025 से शुरू हो गए हैं. यह सर्वे उन लोगों के लिए किया जाएगा जिन्होंने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन किया है.

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PM Awas Yojana: नए पीएम अवासों का सर्वे शुरू

PM Awas Yojana (Gramin): प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PM Awas Yojana Gramin) का उद्देश्य मार्च 2029 तक सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को आवश्यक सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है. PM Awas Yojana (Gramin) यानी पीएमएवाई-जी के द्वितीय चरण के लिए सर्वे (Awaas Plus 2024 Survey) प्रारंभ हो गया है. इसमें पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थाई प्रतीक्षा सूची में जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है. योजना अंतर्गत केन्द्रीय मंत्री-मण्डल ने योजना को आगामी पांच वर्ष के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक की मंजूरी दी है. इस संबंध ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आवास प्‍लस की सूची को अपडेट करने के लिए आवास प्‍लस सर्वे 2024 प्रारंभ किया है.

कैसे करें आवेदन व खुद से सर्वे? Pradhan Mantri Awas Yojana Apply Online

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे जिले में ग्राम पंचायत में नियुक्‍त किये गये सर्वेयर सचिव/रोजगार सहायक द्वारा किया जा रहा है. सर्वे कार्य आवास प्‍लस एप-2024 से किया जा रहा है. इसमें हितग्राही स्वयं के मोबाईल से भी आवेदन कर सकते हैं.

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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण के लिए मध्य प्रदेश में सर्वे प्रारंभ हो गया है. इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय एनआईसी द्वारा आवास प्लस 2.0 नाम से मोबाइल एप डेवलव किया गया है. इस एप की लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल (https://pmayg.nic.in/infoapp.html) पर भी उपलब्‍ध है.

सर्वे के लिए सभी जिले/जनपद एवं ग्राम पंचायत स्‍तर के अधिकारियों एवं नामांकित सर्वेयर को प्रशिक्षण दिया गया है. सर्वे 31 मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा.

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क्या है पात्रता?

  • ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है.
  • महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है.
  • वे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क नहीं है.
  • ऐसे परिवार जिनमें एक दिव्यांगजन सदस्य है और कोई सक्षम वयस्क नहीं है.
  • भूमिहीन परिवार शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर हैं.
  • राष्ट्रीय स्तर पर कुल धनराशि का 15% अल्पसंख्यक परिवारों के लिए निर्धारित किया गया है. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच लक्ष्यों का आवंटन जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार अल्पसंख्यकों की आनुपातिक ग्रामीण आबादी पर आधारित है.

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इनको नहीं मिलेगा लाभ?

कुछ परिवारों को उनकी वित्तीय स्थिति और संपत्ति के आधार पर योजना से बाहर रखा गया है.

  • जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उनकी क्रेडिट सीमा ₹50,000 या उससे अधिक है.
  • सरकारी कर्मचारी या गैर-कृषि उद्यम वाले.
  • 15,000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले या आयकर का भुगतान करने वाले परिवार. जिन परिवारों के पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन या सिंचित भूमि (2.5 एकड़ से अधिक) जैसी संपत्ति है.

क्या है पीएम आवास योजना ग्रामीण? PM Awas Yojana (Gramin)

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रारंभ की गई. जिसके अंतर्गत सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्‍चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधा युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत, ग्रामीण महिलाओं को पक्के आवासों का पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया जा रहा है. PMAY-G एक आवास योजना से कहीं अधिक है, यह ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने, सामाजिक समानता सुनिश्चित करने और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए एक आंदोलन है. इस योजना के तहत साथ मिलकर न केवल घर बना रहे हैं बल्कि मजबूत, अधिक लचीले जीवन का निर्माण कर रहे हैं.

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पीएमएवाई-जी विशेषताएं

  • इसमें 25 वर्ग मीटर की न्यूनतम इकाई (मकान) का आकार, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए समर्पित क्षेत्र भी शामिल है.
  • लाभार्थी स्थानीय सामग्रियों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण मकान बनाते हैं.
    लाभार्थी को मानक सीमेंट कंक्रीट मकान डिजाइनों के बजाय संरचनात्मक रूप से सुदृढ़, सौंदर्यपूर्ण, सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त मकान डिजाइनों का विस्तृत चयन की सुविधा उपलब्ध है.
  • पात्र लाभार्थियों को उनके पक्के मकान के निर्माण के लिए 3% कम ब्याज दर पर ₹70,000 तक का ऋण उपलब्ध है.
  • अधिकतम मूल राशि जिसके लिए सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है वह ₹2,00,000 है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण लागत व्यापक रूप से कवर की गई है.
  • यह अतिरिक्त ऋण सहायता लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करती है, जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए गृह निर्माण किफायती हो जाता है.
पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, पीएमएवाई-जी के तहत सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं. भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों या डाकघर खातों में स्थानांतरित किया जाता है जो आधार से जुड़े होते हैं. इससे यह सुनिश्चित होता है कि धनराशि बिना किसी देरी के इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंच जाए.

तकनीकी नवाचार यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) के सहयोग से आवास+ 2024 मोबाइल एप आधार-आधारित चेहरे प्रमाणीकरण और 3डी हाउस डिजाइन के साथ पारदर्शी लाभार्थी पहचान सुनिश्चित करता है. इससे लाभार्थी उपयुक्त डिजाइन चुनने में सक्षम होते हैं.

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