MP हाईकोर्ट ने पूर्व CM शिवराज की पत्नी साधना सिंह को भेजा नोटिस, इस कांग्रेस नेता के केस की सुनवाई पर लगी रोक

MP News: अजय सिंह राहुल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा कि एमपी-एमएलए कोर्ट को लंबित अपील सुनने का अधिकार नहीं है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उमेश त्रिवेदी ने पक्ष रखा. दलील दी गई कि वर्ष 2013 में अजय सिंह राहुल ने सागर और खरगोन में साधना सिंह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इस पर साधना सिंह ने भोपाल की कोर्ट (Bhopal Court) में अजय सिंह 'राहुल' के विरुद्ध मानहानि का प्रकरण पेश किया था.

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Madhya Pradesh High Court Jabalpur: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता (Congress Leader) अजय सिंह 'राहुल' (Ajay Singh 'Rahul') से जुड़े मानहानि के मामले में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में लंबित अपील की सुनवाई पर रोक लगा दी है. वहीं न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी (Justice Sanjay Dwivedi) की एकलपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Former Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की पत्नी साधना सिंह (Sadhna Singh) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि अजय सिंह 'राहुल' द्वारा सागर और खरगोन में साधना सिंह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद साधना सिंह के द्वारा यह मानहानि का प्रकरण दायर किया गया था.

कांग्रेस नेता अजय सिंह 'राहुल' 

किसने क्या कहा?

अजय सिंह राहुल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा कि एमपी-एमएलए कोर्ट को लंबित अपील सुनने का अधिकार नहीं है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उमेश त्रिवेदी ने पक्ष रखा. दलील दी गई कि वर्ष 2013 में अजय सिंह राहुल ने सागर और खरगोन में साधना सिंह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इस पर साधना सिंह ने भोपाल की कोर्ट (Bhopal Court) में अजय सिंह 'राहुल' के विरुद्ध मानहानि का प्रकरण पेश किया था.

इस मामले में सीजेएम की कोर्ट (CJM Court) में कुछ गवाही हुईं, जिसके बाद मामला अतिरिक्त सत्र न्यायालय (एमपी-एमएलए) कोर्ट भेज दिया गया था. यहां भी कुछ बयान दर्ज हुए, लेकिन प्रकरण न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में भेज दिया गया.

जेएमएफसी कोर्ट ने अंतिम बहस सुनी और अजय सिंह 'राहुल' को कोर्ट उठने तक की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया था.

अब नोटिस जारी हुआ

इसके बाद अजय सिंह ने इस फैसले के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायालय (एमपी-एमएलए) के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी. हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी गई कि चूंकि अतिरिक्त सत्र न्यायालय (एमपी-एमएलए) ने इस मामले में पूर्व में गवाही ली हैं, इसलिए उसे अपील पर सुनवाई का अधिकार नहीं है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने भोपाल में चल रही सुनवाई पर रोक लगाते हुए साधना सिंह को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है.

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