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No Helmet No Petrol Rule: हेलमेट की जगह दूध टंकी का ढक्कन; अब हुआ एक्शन, इंदौर में पेट्रोल पंप हुआ सील

No Helmet No Petrol: इंदौर में दूध बेचने वाले एक व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल पर लगी दूध की लोहे की टंकी का ढक्कन निकाला और इसे हेलमेट की तरह सिर पर पहनकर ईंधन भरवाया. वहीं अब पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है.

No Helmet No Petrol Rule: हेलमेट की जगह दूध टंकी का ढक्कन; अब हुआ एक्शन, इंदौर में पेट्रोल पंप हुआ सील
No Helmet No Petrol Rule: हेलमेट की जगह दूध टंकी का ढक्कन; अब हुआ एक्शन, इंदौर में पेट्रोल पंप हुआ सील

No Helmet No Petrol Rule: इंदौर के एक पेट्रोल पंप पर सामने आई अजीबो-गरीब घटना में एक व्यक्ति अपने सिर पर हेलमेट की जगह दूध की टंकी का ढक्कन पहन कर मोटरसाइकिल में ईंधन भरवाता नजर आया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद ‘हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं' प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के कारण पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है. प्रशासन के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि यह घटना शहर के पालदा क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर हाल में हुई, जब दूध बेचने वाले एक व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल पर लगी दूध की लोहे की टंकी का ढक्कन निकाला और इसे हेलमेट की तरह सिर पर पहनकर ईंधन भरवाया.

वायरल हो गया वीडियो

अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल पंप की एक महिला कर्मचारी ने दूध विक्रेता की इस हरकत की अनदेखी करते हुए उसके दोपहिया वाहन में ईंधन डाल दिया.

इस घटना को किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो प्रसारित होने से प्रशासन की खासी किरकिरी हो रही है और लोग घटना को लेकर तरह-तरह के मजाक बना रहे हैं.

तहसीलदार एसएस जारोलिया ने बुधवार को बताया, ‘‘सोशल मीडिया के इस वीडियो के आधार पर हमने मौके पर पहुंच कर जांच की, तो घटना सही पाई गई. दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिए जाने के प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है.''

क्यों चलाया जा रहा है ये अभियान?

अधिकारियों के मुताबिक उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और इस अदालत के पूर्व न्यायामूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने इंदौर में 29 जुलाई को एक बैठक के दौरान प्रशासन को निर्देश दिए थे कि वाहन सवारों द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए जाने के नियम का पालन सुनिश्चित कराने के लिए शहर में सघन अभियान चलाया जाए.

उन्होंने बताया कि इन निर्देशों के अगले दिन प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ‘‘हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं'' का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया कि इसके उल्लंघन पर संबंधित पेट्रोल पंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कानूनी प्रावधानों के मुताबिक प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर दोषी को एक वर्ष तक के कारावास या 5,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है.

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