41 लाख रुपए की हेराफेरी की आरोपी SDM को हाईकोर्ट से मिली जमानत, वकील ने कोर्ट में ये दी दलील

MP News: छतरपुर जिले के नोगांव की तात्कालिक महिला SDM विशा माधवानी को 41 लाख की फेरफेरी के मामले में जमानत मिल गई है,जांच में सहयोग की सहमति जताने पर 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. 

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SDM Visha Madhwani got bail: छतरपुर जिले की खकनार तहसील के ग्राम बोरबन में मुआवजा वितरण में फर्जीवाड़ा हुआ था. इस मामले की एक आरोपी निलंबित तत्कालीन नेपानगर SDM विशा माधवानी को जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. माधवानी के वकील हितेश बिहेरानी सहित अन्य ने कहा कि आवेदक एक प्रतिष्ठित पद पर पदस्थ रही हैं, अगर गिरफ्तारी हुई, तो पूरा करियर खराब हो जाएगा.  

यह है पूरा मामला

बोरबन तालाब फर्जीवाड़ा मामले में 16 जून 2021 को नेपा थाने में माधवानी सहित 8 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. जिसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. SDM पर आरोप है कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पीड़ितों के नाम से फर्जी खाते खोलकर लगभग 41 लाख रुपए की हेराफेरी की है. FIR के बाद 5 आरोपियों SDM के गार्ड सचिन वर्मा, जिला सरकारी बैंक के प्रबंधक अशोक नागनपुरे, कैशियर अनिल पाटीदार, संजय मावस्कर, इम्तियाज अली को गिरफ्तारी कर लिया गया था, जबकि एक अन्य आरोपी को कोर्ट से पहले जमानत मिल चुकी है.

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वकील ने दी ये दलील 

वकील ने कहा कि आवेदक जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को तैयार है और जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा. उसके फरार होने या साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं है. सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच में सहयोग किए जाने की शर्त पर 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर माधवानी को जमानत दी. सुनवाई हाईकोर्ट के जज अरुण कुमार शर्मा ने की. 

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