Madhya Pradesh Political News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में विजयपुर विधानसभा (Vijaypur Assembly) को लेकर हुए उपचुनाव में झूठा हलफनामा देने के आरोप में सुप्रीम अदालत (Supreme Court) के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Vikramnath) और संदीप मेहता (Sandeep Mehta) की खंडपीठ ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा (Mukesh Malhotra) को बड़ी फटकार लगाई. वहीं, पूर्व मंत्री रामनिवास रावत (Ramnivas Rawat) को बड़ी राहत मिली है. इस खबर से भाजपा खेमे में खुशी की लहर है, तो कांग्रेस में मायूसी छा गई है.
दरअसल, मध्य प्रदेश के ग्वालियर उच्च न्यायालय में पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने एक याचिका दायर करते हुए मांग की गई थी कि कांग्रेस विधायक ने उपचुनाव में झूठा हलफनामा प्रस्तुत किया है. इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने ऊपर लगे 6 संगीन अपराधों के दर्ज मुकदमों को छुपाने की कोशिश की.
ये है मामला
मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए जनता को गुमराह करने का विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा पर गंभीर आरोप लगाया था. जैसे ही विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा को इसकी जानकारी लगी, तो उन्होंने तत्काल ग्वालियर उच्च न्यायालय में इसकी डिस्मिसल पिटीशन दायर करते हुए रामनिवास रावत की पिटीशन खारिज करने की मांग की थी, लेकिन ग्वालियर उच्च न्यायालय ने मुकेश मल्होत्रा की डायरी याचिका को निरस्त कर दिया था. इसके बाद कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा अपनी याचिका को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट से मामला खारिज करने की बात कही थी.
सुप्रीम कोर्ट से फटकार के साथ निराशा हाथ लगी
कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पैरवी की. वहीं, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और छह बार के विधायक रामनिवास रावत के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कॉल और निपुण सक्सेना ने पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस किया. हालांकि, इस मामले में जो याचिका है, जिसे झूठे हलफनामे को लेकर दायर किया गया है, वह ग्वालियर उच्च न्यायालय में लंबित है और उस पर अदालत का फैसला आना अभी बाकी है. बताना जरूरी है कि विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर रामनिवास रावत बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान में थे, जबकि मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए विधायक बनने में कामयाब रहे थे.
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मामले में स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने रामनिवास रावत की ओर से उच्च न्यायालय ग्वालियर में दाखिल की गई झूठे हलफनामे को लेकर मुकेश मल्होत्रा की पिटीशन खारिज करने की अपील को निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को दुरुस्त बताया. जबकि, यह मामला अभी ग्वालियर उच्च न्यायालय में लंबित है, जिस पर सुनवाई जारी है.
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