MP News: कांंग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाले अक्षय कांति बम का अरेस्ट वारंट तामील के लिए पहुंचा थाने, क्या होगी गिरफ्तारी?

Indore News: आपको बता दें अक्षय कांति बम की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी. तब न्यायालय ने कहा था 307 आईपीसी पर जमानत ही नहीं हुई है. इसलिए उनका उपस्थित होना आवश्यक है.

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Akshay Kanti Bam News: अक्षय कांति बम के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट

Madhya Pradesh: इंदौर (Indore) से कांग्रेस प्रत्याशी (Congress Candidate) के रूप में अपना नामांकन वापस लेने से चर्चा में आए अक्षय कांति बम (Akshay Kanti Bam) को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. कांति बम को लेकर इंदौर की जिला कोर्ट (Indore District Court) ने पुलिस अरेस्ट वारंट (Arrest Warrent) जारी कर दिया है और तामील के लिए वारंट थाने तक भी पहुंच चुका है. इससे उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. इनके खिलाफ पहले गिरफ्तारी वारंट जारी होने के आदेश हुए थे जिसके बाद 16 तारीख को अरेस्ट वारंट जारी हो गया और तामील के थाने तक भी पहुंच गया.

अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज

आपको बता दें अक्षय कांति बम की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी. तब न्यायालय ने कहा था 307 आईपीसी पर जमानत ही नहीं हुई है. इसलिए उनका उपस्थित होना आवश्यक है. अपराधिक प्रकरण में 10 तारीख को दोनों पिता पुत्र को 307 धारा बढ़ने के बाद सामान्य रूप से सेशन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना था.

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पहले जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट

शासकीय अधिवक्ता अभिजीत सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होने पर बम पिता - पुत्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. उन्होंने कहा वारंट कोर्ट के मुंशी ने थाने के मुंशी को दे दिया है. अक्षय बम ने जिला न्यायालय में एक पीटीशन लगाई है. जिसमे धारा 307 को चैलेंज किया है. अब कोर्ट उसकी सुनवाई 24 मई को करेगा. जब थाना प्रभारी सृजित श्रीवास्तव से हमने 4 बजे बात की तब तक उनके पास वारंट नहीं पहुंचा था. 

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अक्षय कांति बम इन्दौर लोकसभा के लिये कांग्रेस प्रत्याशी रहे थे और आखिरी वक्त में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था. इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे. जिसके बाद वो और इंदौर लोकसभा सीट काफी चर्चा में आ गए थे. 

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17 साल पुराने मामले में हुई कार्रवाई

दरअसल अक्षय और उनके पिता कांति बम पर 17 साल पुराने एक मामले में हाल ही में अदालत ने पिछले दिनों हत्या के प्रयास की धारा 307 बढ़ाई थी. खजराना पुलिस ने इस प्रकरण में दोनों पर धारा 147, 148, 149, 323, 294 और 336 के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में साल 2014 में चालान भी पेश हो चुका है. इसी मामले में बीते 10 मई को अक्षय बम और उनके पिता को कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन दोनों ना तो तारीख पर आए और न ही कोई कारण बताया. जिसके बाद अदालत ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए थे.

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