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MP में अवैध हथियारों और गोला-बारूद पर रहेगी सरकार की नजर, हाई लेवल कमेटी का हुआ गठन

MP News: मध्य प्रदेश में अवैध हथियारों और गोला-बारूद के निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं उसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है. यह समिति 10 सप्ताह में कार्ययोजना तैयार कर प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश करेगी.

MP में अवैध हथियारों और गोला-बारूद पर रहेगी सरकार की नजर, हाई लेवल कमेटी का हुआ गठन
MP News: अवैध हथियारों पर नियंत्रण के लिए MP में बनाई गई कमेटी

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने बड़ा निर्णय लिया है, अब अवैध रूप से हथियार (Illegal Arms and Ammunition) , गोला बारूद बनाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. अवैध तरीके हथियार बनाने वालों, उसे बेचने वालों, यहां तक कि उसके परिवहन और उपयोग के नियंत्रण के लिए मोहन सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है. इस हाई लेवल कमेटी (High Level Committee) में मुख्य सचिव अनुराग जैन को अध्यक्ष बनाया गया है. जबकि पांच सदस्यीय टीम में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी शामिल किया गया है. इस कमेटी में एक्सपर्ट्स के तौर पर बैलिस्टिक मामलों की जानकार विनय मिश्रा को भी सदस्य बनाया है. ये कमेटी 10 सप्ताह के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

क्यों बनायी गई कमेटी?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह के कारोबार के जरिए अशांति के हालात बनाने के मद्देनजर राज्य शासन से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है. प्रदेश में अवैध पटाखा फैक्ट्री के कई मामले सामने आए हैं. इस पर नियंत्रण रखने के लिए, अवैध हथियार और गोला बारूद तैयार कर बेचने और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने जैसे गंभीर मामलों में कंट्रोल के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस कमेटी के गठन को लेकर आदेश जारी किए जा चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने नवम्बर 2024 में इसके आदेश जारी किए थे और एमपी समेत अन्य राज्यों से दस हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है.

सरकार ने अपने आदेश में यह कहा

राज्य शासन ने अवैध हथियारों और गोला-बारूद के निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं उसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है. समिति में अपर मुख्य सचिव गृह को सदस्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग और विनय मिश्रा बैलेस्टिक विशेषज्ञ (वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी) को सदस्य के रूप में नामित किया गया है. समिति 10 सप्ताह में कार्ययोजना तैयार कर प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी.

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