MP News : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के FIR मामले में विस्तृत आदेश जारी किया है. 4 पन्नों के आदेश में कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की है.
कोर्ट ने कहा कि ऐसी गलतियां की गईं, जिससे भविष्य में FIR रद्द हो जाए. विजय शाह को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई.कानूनी कार्रवाई के लिए FIR में भौतिक विवरण की कमी देखी गई है.वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि कमज़ोर FIR करना राज्य की ओर से घोर छल-कपट है.
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भविष्य में HC ये पता लगाने की कोशिश करेगा. इस अनाड़ी प्रयास के लिए पुलिस विभाग में कौन जिम्मेदार है? कोर्ट ने ये सवाल भी पूछा है. छल-कपट को खत्म करने FIR में HC का पूर्व आदेश जोड़ा जाए. यदि निगरानी नहीं की तो पुलिस नहीं करेगी निष्पक्ष जांच. हालातों को देखकर HC जांच की निगरानी करेगी.जांच एजेंसी की स्वतंत्रता में दखल दिए बिना निगरानी होगी.
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