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किसानों के करोड़ों रुपये डकार गए अफसर, बिना सामान दिए निकाल ली राशि, ऐसे हुआ भंडाफोड़

MP Farmer Scam: मध्य प्रदेश के अनूपपुर में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों के करोड़ों रुपये डकार लिए हैं. आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और 6 अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है. जांच में 2 करोड़ 29 लाख 09 हजार 972 रुपये की राशि गबन करना पाया गया है.

किसानों के करोड़ों रुपये डकार गए अफसर, बिना सामान दिए निकाल ली राशि, ऐसे हुआ भंडाफोड़

MP NEWS: मध्य प्रदेश के अनूपपुर  में किसानों के करोड़ों रुपये के गबन का मामला सामने आया है. ईओडब्ल्यू ने अनूपपुर के कृषि विभाग में हुए 2 करोड़ से ज्यादा के घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. ईओडब्ल्यू ने अनूपपुर में पदस्थ उप संचालक कृषि विभाग सहित 6 अधिकारी और अन्य के खिलाफ आर्थिक अपराध की विभिन्न धाराओं के तहत भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है. 

कृषि विभाग के अधिकारियों पर आरोप है कि अनूपपुर के कई विकासखंडों के किसानों के साथ धोखाधड़ी की है किसानों को दिए जाने वाले उपकरण सामाग्री को बिना दिए ही उसकी राशि निकाल ली. शिकायत मिलने के बाद प्रकरण की जांच गई. जांच के बाद 2 करोड़ 29 लाख 09 हजार 972 रुपये की राशि गबन करना पाया गया. इसके बाद एफआईआर दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की गई. 

'जांच के बाद मामला दर्ज'

रीवा ईओडब्ल्यू एसपी अरविंद कुमार ठाकुर ने बताया कि मामले की शिकायत मिलने के बाद एक टीम का गठन किया गया टीम के द्वारा जब मामले में छानबीन की गई तो जांच सही पाई गई. जांच में उपसंचालक कृषि परियोजना संचालक आत्मा परियोजना के एनडी गुप्ता एवं उनके अन्य सहयोगियों ने 2 करोड़ 29 लाख से ज्यादा की शासकीय राशि का गबन एवं भ्रष्टाचार करना पाया गया. भ्रष्टाचार में शामिल 6 अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 420, 467, 468, 471 सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. 

इन अधिकारियों पर हुई एफआईआर

अनूपपुर जिले में पदस्थ एनडी गुप्ता उपसंचालक कृषि परियोजना संचालक आत्मा परियोजना अधिकारी, निशा सिंह उप परियोजना संचालक, वर्षा त्रिपाठी सहायक संचालक, एसके शर्मा जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास आधिकारी अनूपपुर, कोतमा, जैतहरी, पुष्पराजगढ़, प्रोपाइटर सील बायोटिक लिमिटेड दिल्ली सहित अन्य के खिलाफ धारा 120बी, 409,420, 467,468, 471  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ईओडब्ल्यू ने अपराध पंजीबद्ध किया है. 

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