दिन दहाड़े गोली मारकर की थी हत्या, 7 साल बाद मिला न्याय, अब आजीवन कारावास की सजा 

MP News: सात साल पहले दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारकर महिला की हत्या करने के मामले में अदालत ने अब सजा सुनाई है. आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई..

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कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

MP Crime: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के छतरपुर (Chhatarpur) जिले में करीब सात साल पहले एक महिला के घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ की गई थी. मामला दर्ज होने के बाद युवक ने दिन-दहाड़े कट्टे से गोली मार कर महिला की हत्या (Man Killed Woman) कर दी थी. कोर्ट ने अब जाकर उसे सजा सुनाई है. आरोपी के महिला के हत्या के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास (Lifetime Imprisonment) की सजा सुनाई है. पूरे मामले की जानकारी लखन राजपूत नाम के वकील ने दी. 

साल 2016 का है पूरा मामला

एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि अक्टूबर 2016 में भूपेंद्र उर्फ बल्लू मिश्रा, गोविंद नगर कॉलोनी निवासी ने प्रेमनारायण के घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की थी. मामले का रिपोर्ट थाना सिविल लाइन में दर्ज की गई थी. रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भूपेंद्र आए दिन प्रेमनारायण और कुसुम को पेरशान करने लगा. 23 फरवरी 2017 को प्रेमनारायण अपने ऑफिस चला गया.

दिन के 12 बजे कुसुम अपना इलाज कराने टैक्सी में बैठकर डॉक्टर के पास जा रही थी. तभी भूपेंद्र ने रास्ते में टैक्सी को रोका और टैक्सी में बैठ गया. थोड़ी दूर चलने पर भूपेंद्र ने कुसुम को साथ चलने को बोला. कुसुम के मना करने पर भूपेंद्र ने 315 बोर के कट्टे से दो गोली कुसुम को मार दी और भूपेंद्र मौके से भाग गया. कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान कुसुम की मौत हो गई. 

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कठोर सजा के लिए खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा

पुलिस थाना सिविल लाइन ने मामला दर्ज कर भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था. विवेचक टीआई आरविंद कुजूर ने विवेचना के बाद मामला कोर्ट में सुपुर्द किया. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट के सामने पेश किए और आरोपी को कठोर सजा देने की दलील रखी. विषेश न्यायाधीश उपेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने भूपेंद्र को दोशी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ 1500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई.

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