
MP News: मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में एक महिला को दवाखाने में दांत दर्द से राहत की दवा के बजाय सल्फास की गोली दी गई जिसके सेवन से महिला की मौत हो गई.
झाबुआ के पुलिस अधीक्षक पदम विलोचन शुक्ल ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि पुलिस ने दुकान मालिक को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय से करीब तीन किलोमीटर दूर धरमपुरी गांव की निवासी रेखा बृहस्पतिवार शाम को थांदला गेट के पास एक मेडिकल स्टोर गई थी और दांत दर्द से राहत के लिए दवा मांगी थी.
अस्पताल में हुई मौत
अधिकारी ने बताया कि दुकान के विक्रेता ने उसे सल्फास की गोली दी, जिसे उसने उसी रात घर पर खा लिया और उसकी तबीयत बिगड़ गई. उन्होंने बताया कि उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिवार ने शुक्रवार को पुलिस को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.
दुकान मालिक गिरफ्तार
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सल्फास के कारण मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया और दुकान के मालिक लोकेंद्र बाबेल (52) को गिरफ्तार कर लिया गया.
दुकान सील
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि दुकान में सल्फास की गोलियां क्यों रखी गई थीं. दुकान को सील कर दिया गया और औषधि नियंत्रक विभाग भी जांच कर रहा है. उन्होंने बताया कि महिला को गोलियां देने वाले विक्रेता को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं.
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