एमपी हाईकोर्ट ने चिकित्सकों के इस मामले पर दिया ये निर्देश, 24 घंटे के भीतर मांगा जवाब

Doctors Strike On Kolkata Rape Case: कोलकाता रेप केस को लेकर एमपी में जारी हड़ताल को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने चिकित्सकों को अपनी हड़ताल वापस लेने और ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया है. 

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जबलपुर:

Madhya Pradesh High Court: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह की खंडपीठ ने हड़ताल को चुनौती देने वाली नरसिंहपुर जिले के निवासी अंशुल तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया.याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्रवाल और अधिवक्ता अंजू अग्रवाल ने बताया कि अदालत ने चिकित्सकों को अपनी हड़ताल वापस लेने और ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया है.

शिकायतें न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश

उन्होंने बताया कि इसके अलावा अदालत ने चिकित्सकों को अपनी शिकायतें न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.फिलहाल विस्तृत आदेश नहीं मिला है.उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर कोलकाता की घटना के विरोध में 17 अगस्त को चिकित्सकों की हड़ताल को लेकर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है.

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इसके बाद स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए

‘इंडियन मेडिकल एसोसिएशन' (आईएमए) द्वारा शुक्रवार को 17 अगस्त को सुबह छह बजे से 24 घंटे के लिए गैर-आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बंद करने की घोषणा के बाद स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए. इस बीच, शुक्रवार से ही मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों रेजिडेंट चिकित्सकों ने हड़ताल कर दी और आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी हैं.

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