MP विधानसभा में बंदीगृह विधेयक 2024 हुआ पेश, कैदियों के लिए इन खास सुविधाओं का प्रावधान

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के लिए नई व्यस्थाएं लागू करने की तैयारी कर ली है. इसके लिए गुरुवार को विधानसभा में मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक 2024 पेश किया गया.

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Madhya Pradesh Correctional Services and Prison Bill 2024: मध्य प्रदेश विधानसभा (MP Assembly) का मानसून सत्र (Monsoon Session) जारी है. इसी बीच गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही (MP Assembly Proceedings) के दौरान सरकार ने मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक 2024 पेश किया. इस विधेयक में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की जेलों में सुधारात्मक कार्य करने और कैदियों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने संबंधी प्रस्ताव शामिल हैं. विधेयक में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें महिलाओं और ट्रांसजेंडर को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं.

ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए होगी खास व्यवस्था

मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक 2024 के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल (Minister Narendra Shivaji Patel) ने विधेयक से जुड़ी कई जानकारियां साझा की. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के तहत जेल में बंद कैदियों के आचरण सुधारने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे. इसके अलावा ट्रांसजेंडर कैदियों को जेल में रहने के लिए अलग जगह की व्यवस्था की जाएगी. वहीं आदतन अपराधियों को सामान्य कैदियों से अलग रखा जाएगा.

इन कैदियों के लिए होगी पुनर्वास व्यवस्था

मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि विधानसभा में पेश हुए विधेयक में कुल 18 अध्याय रखे गए हैं. इनमें कई तरह के प्रावधान हैं. उन्होंने बताया कि किसी कारण से बने अपराधियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी और उनका पुनर्वास होगा. इसके साथ ही कैदियों को अपराध की दुनिया से बाहर लाने के लेकर सकारात्मक कार्य किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इस विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखा जा चुका है.

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