MP News: मध्य प्रदेश में अब तक cVIGIL App पर मिलीं 4 हजार 292 शिकायतें, सबसे ज्यादा इन जिलों में

Lok Sabha Polls 2024: मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि नागरिक को आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी घटना की जानकारी होने पर फोटो या वीडियो "सी-विजिल एप" पर अपलोड करना होगा. शिकायत मिलने पर अगले 100 मिनट के भीतर कार्यवाही की जाएगी.

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Violation of Model Code of Conduct: 16 मार्च से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) के लिए आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) MCC प्रभावशील है. नागरिकों से सी-विजिल एप (cVIGIL App) पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन (Violation of Model Code of Conduct in Madhya Pradesh) की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं. आचार संहिता के 16 मार्च से 2 मई तक सी-विजिल एप पर आचार संहिता उल्लंघन की 4 हजार 292 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. इन सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण कर दिया गया है. ये जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer Madhya Pradesh) अनुपम राजन (Anupam Rajan Chief Electoral Officer) ने दी है.

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अनुपम राजन ने बताया कि मुख्य रूप से ग्वालियर में 513, सागर में 327, दमोह में 303, उज्जैन में 267, मुरैना में 231, राजगढ़ में 192, इंदौर में 182, रीवा में 168, कटनी में 131, खरगौन में 124, सीहोर में 120, भोपाल में 110, छतरपुर में 109, नरसिंहपुर में 109, और सतना जिले में 105 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. प्रदेश के अन्य जिलों से भी इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं.

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अनुपम राजन ने प्रदेश के नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि वे निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सीधी शिकायत करना चाहते हैं, तो वे "सी-विजिल एप" के माध्यम से कर सकते हैं. इसके लिए संबंधित नागरिक को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर "सी-विजिल एप" डाउनलोड करना होगा.

100 मिनट के अंदर कार्रवाई

अनुपम राजन ने बताया कि नागरिक को आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी घटना की जानकारी होने पर फोटो या वीडियो "सी-विजिल एप" पर अपलोड करना होगा. शिकायत मिलने पर अगले 100 मिनट के भीतर कार्यवाही की जाएगी. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचरण संहिता के उल्लंघन वाली शिकायतों के निवारण के लिए "सी-विजिल एप" तैयार किया गया है. इस एप के जरिए व्यक्ति राजनैतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह से धन, सामग्री, कपड़े, जेवरात आदि का वितरण करने, मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाने, मतदाताओं को स्वयं के वाहन से लाने-ले जाने, किसी भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन या दीवारों या परिसर पर चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा करने, लगाने या दीवार पर चुनावी विज्ञापन लिखवाने सहित अन्य प्रकार की शिकायतें कर सकते हैं.

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