Jabalpur: पूर्व विधायक रामबाई को कोर्ट उठने तक की मिली सजा, पहले भी मिली थी ऐसी सजा

Jabalpur News: अदालत ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के एक मामले में जबलपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने पथरिया से पूर्व विधायक रामबाई (Ramabai) और दो दूसरे आरोपी अजय उर्फ अजित और मनोज को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई.

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Madhya Pradesh News: जबलपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वेश्वरी मिश्रा (Visveshwari Mishra) की अदालत ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के एक मामले में पथरिया से पूर्व विधायक रामबाई (Rama Bai) और अन्य आरोपी अजय उर्फ अजित समेत मनोज को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है. इस मामले में अदालत ने समस्त आरोपियों पर 5-5 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

यह था मामला

दरअसल, 5 जून 2018 को दमोह कलेक्टर के आदेश पर तहसील उपज मंडी बटियागढ़ में रबी सीजन की उपज चना, मसूर और सरसों की फसलों की खरीदी चल रही थी. जिसमें आरएल विश्वकर्मा अधिकारी के रूप में पदस्थ थे. आरोप है कि शाम 7 बजे आरोपियों की ओर से किसानों को भड़काया गया, जिसके चलते बहुत सारे लोग अवैध रूप से ट्रैक्टर लेकर मंडी में घुसे और सड़क को जाम कर दिया. इसके चलते शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ था. इस संबंध में प्रभारी अधिकारी ने बटियागढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच के बाद अदालत में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया था. अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन, विशेष लोक अभियोजक अरुण प्रभा भारद्वाज और हेमलता दहल ने पक्ष रखा.

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पहले भी मिल चुकी है इस तरह की सजा

बीते वर्ष ही पथरिया की तत्कालीन विधायक रामबाई को एक ऐसे ही मामले में दमोह अदालत ने कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई थी. उस दौरान रामबाई ने कहा था कि वे जनता के हित के मुद्दे उठाती रहेंगी. बहरहाल, रामबाई चुनाव हारने के बाद अब पूर्व विधायक हो चुकी हैं.

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