MP: एआई से अश्लील Video बनाकर कॉलेज की छात्राओं से ठगी! आरोपी को पकड़ने के लिए SIT गठित

MP News : जबलपुर के एक महिला कॉलेज की छात्राओं के मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजता है, जिसमें अश्लील क्लिप होती हैं और फिर उन्हें मुकदमे की धमकी देता है. आरोपी यह भी कहता है कि पुलिस की एक टीम उनके माता-पिता से मिलकर उन्हें घटनाक्रम की जानकारी देगी.

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Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में एआई की मदद से महिला कॉलेज की छात्राओं के आपत्तिजनक क्लिप बनाकर उनसे ठगी करने वाले एक ठग को एसआईटी पकड़ेगी. पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है. सितंबर के पहले सप्ताह में यह मामला सामने आया था, जिसकी जांच को गति देने के लिए जबलपुर के पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने एसआईटी का गठन किया और उसके बाद से कई टीमें कई राज्यों में छापेमारी कर चुकी हैं.

ये है मामला 

मदन महल थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण धुर्वे ने बताया कि एसआईटी का नेतृत्व शहर पुलिस अधीक्षक (कोतवाली) आर.के. शिव करेंगे और इसमें अपराध शाखा, साइबर प्रकोष्ठ और महिला थाने के पुलिसकर्मी शामिल होंगे. पुलिस ने बताया कि आरोपी पीड़ित युवतियों को फोन कर खुद को पुलिस अधिकारी विक्रम गोस्वामी बताता है और सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो शेयर करने के लिए कार्रवाई की धमकी देकर पैसों की मांग करता है. पुलिस की अब तक की जांच के अनुसार, आरोपी इस तरह के अश्लील वीडियो बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है.

दो छात्राओं ने उसे 2000-3000 रुपये ट्रांसफर किए थे. पुलिस इस बात की जांच की जा रही है कि जिन कॉलेज छात्राओं को आरोपी निशाना बना रहा था, उनके नंबर कैसे जुटा रहा था.

इस तरह देता है धमकी 

छात्राओं के मोबाइल नंबर पर आरोपी एक लिंक भेजता है, जिसमें अश्लील क्लिप होती हैं और फिर उन्हें मुकदमे की धमकी देता है. आरोपी यह भी कहता है कि पुलिस की एक टीम उनके माता-पिता से मिलकर उन्हें घटनाक्रम की जानकारी देगी. मनकुंवर बाई महिला कॉलेज के प्रबंधन द्वारा पुलिस को सूचना दिये जाने के बाद मामला सामने आया. आरोपियों ने करीब 50 महिलाओं को निशाना बनाया है हालांकि केवल तीन ही युवतियां सामने आई हैं. इस मुद्दे पर जबलपुर में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी कांग्रेस दोनों ने विरोध प्रदर्शन किया है.

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FIR दर्ज की गई है

पुलिस अफसर ने बताया कि मामला सामने आने के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (संचार सेवा आदि के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजना) और 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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