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खुशखबरी: जल्द घोषित होगा MPPSC मेंस परीक्षा का परिणाम, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा? 

MPPSC 2023 Result: मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है.  साल 2023 की मुख्य परीक्षा के परिणाम जल्द ही घोषित होंगे. 

खुशखबरी: जल्द घोषित होगा MPPSC मेंस परीक्षा का परिणाम, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा? 

MPPSC 2023 Mains Exam Result: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष राज्य सेवा परीक्षा (पीएससी) के परिणाम को लेकर एक याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. महज कुछ मिनट की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने मौखिक जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सेवा परीक्षा-2023 का परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा. उन्होंने यह जानकारी इसलिए साझा की क्योंकि मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसकी घोषणा में हो रही देरी को लेकर चिंतित हैं.

अभ्यर्थियों की चिंता पर जोर

इस याचिका को लेकर अभ्यर्थियों के अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखते हुए बताया कि पीएससी का रिजल्ट घोषित न होने से अभ्यर्थियों में असमंजस और बेचैनी का माहौल है. इस पर, न्यायालय ने तिवारी से पूछा कि क्या इस मामले में कोई अर्जेंसी (तत्कालता) है. अधिवक्ता तिवारी ने जवाब में कहा कि अर्जेंसी का कारण सिर्फ इतना है कि परिणाम की घोषणा नहीं होने से अभ्यर्थी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं.

महाधिवक्ता सिंह के आश्वासन पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने कहा कि मौखिक जानकारी के अनुसार पीएससी द्वारा परिणाम जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कई अन्य मामलों की सुनवाई भी निर्धारित है. जिसके मद्देनजर इस मामले को दो दिसंबर तक के लिए स्थगित किया जा रहा है.

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ये है मामला

यह मामला मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा-2023 (पीएससी) के परिणाम में देरी को लेकर है. परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय का रुख किया क्योंकि परिणाम घोषित नहीं होने के कारण वे अनिश्चितता में हैं. इसके चलते उनके भविष्य और आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. अभ्यर्थियों का कहना है कि परिणाम में देरी से उनके कैरियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसे शीघ्र घोषित करने के निर्देश दिए जाएं. इससे पहले भी हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें अभ्यर्थियों ने परिणाम की घोषणा में हो रही देरी को लेकर चिंता जताई थी. पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस पर सरकार और परीक्षा बोर्ड से जवाब तलब किया था.

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