
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के इंदौर में नए नलकूप खनन के लिए रोक लगा दी गई है. कलेक्टर ने साफ तौर पर कह दिया है कि अशासकीय व निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है. अगर खनन किया तो एफआईआर दर्ज की जाएगी.
इसलिए लिया है फैसला
शहर में गिरते भूजल स्तर और गर्मी को देखते हुए इंदौर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है. इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने इंदौर जिले में गिरते हुए भू-जल स्तर को देखते हुए इंदौर शहर और पूरे जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है.इस संबंध में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम और संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आदेश जारी कर दिया है.
जारी आदेश के अनुसार ऐसी बोरिंग मशीन जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन/बोरिंग का प्रयास करेगी उक्त मशीनों को जप्त कर संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र में एफ.आई.आर दर्ज कराने का अधिकार संबंधित राजस्व, पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारियों को होगा. इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर उपरोक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत किए जाने वाले नलकूप उत्खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा. इसके अनुज्ञा प्राप्त किया जाना भी आवश्यक नहीं होगा.विद्यमान निजी जल स्त्रोतों का आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा.
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