
Ujjain Crime News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन (Ujjain) में कोर्ट ने गुरुवार को एक सनसनीखेज हत्याकांड मामले में फैसला सुनाया है. सवा साल पहले देवास रोड पर पत्नी की गोली मारकर हत्या के मामले में न्यायालय (Court) ने दोषी पति को फांसी की सजा सुना दी. जिले में करीब 9 साल बाद किसी दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है. घटनानुसार, नागझिरी क्षेत्र निवासी वाहिद लाला को शक था कि उसकी पत्नी संजीदा बी के क्षेत्र के ही एक युवक से अवैध संबंध है. इस पर लाला ने 25 मार्च 2024 की दोपहर संजीदा को जिस युवक से अवैध संबंध का शक था. उसने घर के सामने देसी पिस्टल से सिर में गोली मार दी थी.
पति साबित हुआ दोषी
घटना में संजीदा की मौत होने पर पूरे शहर में हड़कंप मच गया था. मामले में नागझिरी पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर वाहिद को कुछ समय बाद गिरफ्तार किया था. मामले में अब तक की सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाया. उन्होंने वाहिद को दोषी सिद्ध होने पर मृत्यु दंड की सजा का आदेश दे दिया. बता दें कि लाला मुख्य रूप से तराना का रहने वाला है और उस पर पहले से भी कई केस दर्ज है.
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सनसनीखेज अपराध में शामिल
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले डीपीओ मिस्रीलाल चौधरी ने बताया कि दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड को सनसनीखेज अपराध में शामिल किया गया था. नतीजतन एसपी प्रदीप शर्मा और पुलिस दोषी को सजा दिलाने के लिए प्रयासरत थे. यही वजह है कि जिनके सामने संजीदा की हत्या हुई, उन्होंने कोर्ट में पुख्ता गवाही दी. जिससे कोर्ट ने हत्याकांड को गंभीरतम घटना मानते वाहिद को फांसी की सजा सुनाई. चौधरी ने बताया कि इससे पहले 2016 में एक केस में दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई थी.
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