Holi 2026: महाकाल मंदिर में होली खेलने पर प्रतिबंध; रंग-गुलाल ले जाने पर भी होगी कार्रवाई, CCTV से निगरानी

Mahakal Mandir Holi Ban: महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में होली पर रंग‑गुलाल ले जाना और खेलना प्रतिबंधित. भस्म आरती में आग की घटना के बाद प्रशासन ने 2–3 मार्च के लिए सख्त निर्देश जारी किए.

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Holi 2026: महाकाल मंदिर में होली खेलने पर प्रतिबंध; रंग-गुलाल ले जाने पर भी होगी कार्रवाई, CCTV से निगरानी

Mahakal Ki Holi: मध्यप्रदेश में किसी भी बड़े पर्व की शुरुआत उज्जैन (Ujjain) स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर (Ujjain Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple) से होती है. इस परंपरा के अनुरूप होली उत्सव (Holi 2026) भी बाबा महाकाल (Baba Mahakal) के दरबार में मनाया जाएगा, लेकिन इस बार आम श्रद्धालुओं को रंग‑गुलाल (Rang Gulal) ले जाने और परिसर में होली खेलने (Mahakal Temple Holi Ban) पर रोक लगा दी गई है. प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.

भस्म आरती में लगी आग के बाद बढ़ी सतर्कता

वर्ष 2024 में धुलंडी की सुबह भस्म आरती के दौरान गुलाल से आग लग गई थी, जिसमें 14 लोग झुलस गए थे और एक व्यक्ति की मौत हुई थी. इसी घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने इस वर्ष विशेष सावधानी बरतने का निर्णय लिया है.
मंदिर समिति ने 2 और 3 मार्च के लिए विशेष आदेश जारी करते हुए रंग‑गुलाल और उससे जुड़े सभी प्रकार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है.

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मंदिर परिसर में किसी को नहीं ले जाने दिया जाएगा रंग‑गुलाल

जारी निर्देशों के अनुसार मंदिर परिसर और महाकाल लोक में पुजारी, पुरोहित, अधिकारी और कर्मचारी भी रंग‑गुलाल लेकर प्रवेश नहीं करेंगे. किसी प्रकार की होलिका खेलना, रंग उड़ाना या विशेष उपकरण से रंग छिड़कना प्रतिबंधित रहेगा.
आरती में बाबा महाकाल को केवल 1‑1 किलो हर्बल गुलाल प्रतीकात्मक रूप से अर्पित किया जाएगा, जिसे मंदिर प्रशासन उपलब्ध कराएगा. श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश केवल कड़ी चेकिंग के बाद ही होगा और श्रद्धालु आपस में रंग नहीं लगा सकेंगे.

संपूर्ण परिसर पर CCTV से निगरानी

आदेश में कहा गया कि मंदिर के सभी कर्मचारी और सेवक भी अपने साथ लाए गए सामान की जांच कराकर ही प्रवेश करेंगे. मंदिर कंट्रोल रूम के कर्मचारी CCTV कैमरों के माध्यम से सभी द्वारों और पूरे परिसर की लगातार निगरानी करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार के रंग‑गुलाल या उपकरण का प्रवेश और उपयोग रोका जा सके.

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