Civil Judge Recruitment Exam 2022 : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती परीक्षा-2022 की पूरी प्रक्रिया पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने यह आदेश दिया. इसके साथ ही अनावेदकों को नोटिस जारी कर मामले में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.
इन्होंने दायर की थी याचिका
यह जनहित याचिका "एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस" के सचिव राम गिरीश वर्मा द्वारा दायर की गई है. उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर पी. सिंह और अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा. याचिका में 17 नवंबर 2023 को जारी भर्ती विज्ञापन और 17 फरवरी 2024 को जारी शुद्धि पत्र की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है.
195 पदों पर होनी है भर्ती
याचिकाकर्ता के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया में 195 पदों पर नियुक्ति होनी है, जिनमें 61 नए पद और 134 बैकलॉग पद शामिल हैं. इनमें से 17 बैकलॉग पदों को अनारक्षित वर्ग के तहत दर्शाया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, जो समानता और अवसर के अधिकार की गारंटी देता है.
अगली सुनवाई पर रहेगी नजर
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया है. अब अनावेदकों को नोटिस का जवाब देना होगा, जिसके बाद युगलपीठ अगली सुनवाई में आगे निर्णय लेगी.
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