गणेशोत्सव व दुर्गा पूजा में झांकी-पांडाल लगाने वाले सावधान! अगर किया ये काम तो MPEB लेगी एक्शन

MPEB: पूजा पांडाल व झाँकियों की साज सज्जा के लिए अस्थाई कनेक्शन लेना जरूरी है. अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका. अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी. वहीं संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.

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Temporary Electricity Connection MPEB: गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) या गणेशोत्सव (Ganeshotsav) और दुर्गा पूजा (Durga Puja) जैसे त्योहारों में पंडालों (Pandal) को अस्थायी कनेक्शन (Temporary Connection) देने के लिए विद्युत वितरण कंपनी (MPEB) ने उचित प्रबंध किए हैं. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पंडालों एवं झाँकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें. नियम का पालन न करने पर या अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी.

ये है अस्थाई कनेक्शन की प्रक्रिया

बिजली कंपनी के पोर्टल https://saralsanyojan.mpcz.in:8888/home पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन के लिये ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें.

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► लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं.

► आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें.

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► रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झाँकी के सामने लगाएं.

► आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए नहीं करें.

► विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिये लागू घरेलू दर पर की जाएगी.

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► झाँकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें.

► अनाधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग नहीं करें.

► अधिक जानकारी के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 पर भी कॉल कर सकते हैं.

अस्थाई कनेक्शन नहीं लेने से होने वाले नुकसान

► अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका.

► पारेषण एव वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना.

► अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई.

► अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.

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