Hooter Action in MP : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री (Former CM) और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने प्रदेश में निजी वाहनों में हूटर के दुरुपयोग को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने इस संबंध में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखा है. मिली जानकारी के मुताबिक, अपने पत्र में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि मध्य प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act)
के नियमों का उल्लंघन लगातार बढ़ रहा है. कई निजी वाहनों में हूटर का दुरुपयोग किया जा रहा है. खासकर सत्ताधारी दल के नेता बिना किसी पात्रता के हूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कानून के खिलाफ है.
किन गाड़ियों को हूटर लगाने की अनुमति?
दिग्विजय सिंह ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत केवल पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी गाड़ियों में ही हूटर लगाने की अनुमति है. इन वाहनों के अलावा किसी भी निजी वाहन पर हूटर लगाना प्रतिबंधित है.
कानून का पालन करवाने की अपील
पूर्व CM ने पत्र में यह भी लिखा कि प्रदेश में व्यापक अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के चालान किए जाने चाहिए, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट का पालन कराना पुलिस का कर्तव्य है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए.
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केंद्र सरकार लाल बत्ती पर लगा चुकी है रोक
गौरतलब है कि 1 मई 2017 को केंद्र सरकार ने लाल VIP कल्चर यानी गाड़ियों से लाल बत्ती लगाने पर रोक लगा दी गई थी. निर्देश में कहा गया था कि कोई भी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक या अफसर अब अपनी गाडियों में लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे. वहीं केंद्र सरकार के निर्देश के बाद VIP गाड़ियों से लाल बत्ती तो हटा दी गई, लेकिन इसकी जगह अब हूटर-सायरन देखने को मिल जाता है.
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