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Indore: हरा रंग मिलाकर सौंफ तैयार करने वाले पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

Action Against Adulterants: इंदौर में हरा रंग मिलाकर सौंफ तैयार करने वाले व्यापारी पर एफआईआर दर्ज की गई है. बता दें कि पिछले अक्टूबर में फैक्ट्री पर छापा मारा गया था, इस दौरान सबस्टैंडर्ड दर्जे की सौंफ पकड़ी गई थी. जिसकी जांच की जा रही थी.

Indore: हरा रंग मिलाकर सौंफ तैयार करने वाले पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
सौंफ में हरा रंग मिलाकर तैयार किया जाता था.

Food Department Action: मध्य प्रदेश के इंदौर (Indore) में खाद्य विभाग (Food Department) मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है. हरा रंग मिलाकर सौंफ तैयार करने वाले व्यापारी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर की गई है. आपको बता दें कि पिछले दिनों सौंफ व्यापारी द्वारा हरा रंग मिलाकर सौंफ तैयार करने का मामला सामने आया था. जिसकी जांच की जा रही थी. जिसके बाद हाल ही में जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद व्यापारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज (FIR Against Trader) कराई गई है.

जांच में सब स्टैंडर्ड निकले पदार्थ

यह पूरा मामला बीते अक्टूबर महीने का है, जब मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग के दल ने अरिहंत ट्रेडर्स नाम की फर्म पर छापा मारा. जहां हरा रंग मिलाकर सौंप तैयार करते हुए पाया गया. यह कार्रवाई चंदन नगर पुलिस थाना क्षेत्र के नावदा पंथ-धार रोड में की गई थी. सौंफ में मिलावट का कार्य फैक्ट्री के संचालक कमल जैन उर्फ कमल बाफना द्वारा कराया जा रहा था. कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पाया कि अवमानक सौंफ में हरा रंग मिलाकर अच्छी सौंफ दिखने लायक बनाया जा रहा था, जिसके बाद इसे बेचने का काम हो रहा था.

पुलिस ने दर्ज की FIR

इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कलर और सौंफ के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जांच हेतु भेजे थे. यह नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल को भेजे गए. इसके साथ ही खाद्य विभाग की टीम ने मौके से शेष खाद्य पदार्थ, कलर और 73 किग्रा सौंफ जब्त कर लिया था. जांच किए गए सभी नमूने सब स्टैंडर्ड के पाए गए. जिसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने खाद्य पदार्थों के संबंध में आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए. चंदन नगर पुलिस ने फैक्ट्री संचालक कमल जैन उर्फ कमल बाफना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273 और 336 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की है.

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