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This Article is From Sep 02, 2024

अजब MP में गजब की पदोन्नति! रोक के बावजूद रिटायरमेंट के दिन बना दिया पशुपालन विभाग का संचालक

Madhya Pradesh Animal Husbandry and Dairy Department: प्रमोशन में आरक्षण के विवाद के बीच पशुपालन एंव डेयरी विभाग के संयुक्त संचालक को पदोन्नति दे दी गई है. ये प्रमोशन रिटायरमेंट के दिन दिया गया है.

अजब MP में गजब की पदोन्नति! रोक के बावजूद रिटायरमेंट के दिन बना दिया पशुपालन विभाग का संचालक

Joint Director Dr. RK Mohiya Promotion: मध्य प्रदेश पशुपालन व डेयरी विभाग में पदोन्नति का अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां नियम को ताक पर रखकर संचालक की नियुक्ति की गई है और वो भी रिटायरमेंट के दिन. इतना ही नहीं ये प्रमोशन अवकाश और आरक्षण के विवाद के बीच दिया गया है. दरअसल, संयुक्त संचालक डॉ. आरके मोहिया को रिटायरमेंट के दिन पशुपालन व डेयरी विभाग में संचालक के पद पर प्रमोशन कर दिया गया. ये पदोन्नति विभागीय समिति के अनुशंसा के आधार पर दिया गया है. जबकि मोहिया को 31 अगस्त को रिटायर होना था. 

अवकाश के दिन पटेल को बनाया गया पशुपालन और डेयरी विभाग का संचालक 

संयुक्त संचालक डॉ. आरके मोहिया को रिटायरमेंट के दिन पशुपालन व डेयरी विभाग में संचालक के पद पर प्रमोशन कर दिया गया.

संयुक्त संचालक डॉ. आरके मोहिया को रिटायरमेंट के दिन संचालक के पद पर प्रमोशन किया गया.

वहीं शनिवार, 31 अगस्त को आदेश भी जारी कर दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि यह पदोन्नति प्राविधिक है, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में रिट याचिका क्रमांक 9360/2021 में पारित होने वाले आदेशों के अध्यधीन रहेगी.

मेहिया के रिटायर्ड होने के बाद रविवार, 1 सितंबर यानी अवकाश के दिन विभागीय संयुक्त संचालक डॉक्टर प्यार सिंह पटेल को संचालक पशुपालन और डेयरी विभाग के पद पर पदोन्नति कर दिया गया.
अवकाश के दिन विभागीय संयुक्त संचालक डॉक्टर प्यार सिंह पटेल को संचालक पशुपालन और डेयरी विभाग के पद पर पदोन्नति कर दिया गया.

अवकाश के दिन संयुक्त संचालक प्यार सिंह पटेल को संचालक पशुपालन और डेयरी विभाग के पद पर प्रमोशन किया गया.

पदोन्नति में आरक्षण नियम 2002 निरस्त होने के बाद प्रमोशन पर रोक 

बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2016 से पदोन्नति पर रोक है, जिसके कारण बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नत हुए रिटायर हो गए मामला कोर्ट में विचाराधीन है... वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पदोन्नति में आरक्षण नियम 2002 को निरस्त किए जाने के बाद से पदोन्नतियां बंद है. इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है.

हालांकि कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने उच्च पदों पर प्रभार देने की व्यवस्था जरूर लागू की थी, लेकिन स्थाई समाधान अभी तक नहीं निकला है. वहीं अब इस पदोन्नति के बाद भी कर्मचारी नाराज हैं और साथ ही इस नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

विपक्ष ने प्रमोशन पर उठाया सवाल

दूसरी ओर विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस विधायक नितेन्द्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि पशुपालन विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर आरके महिया को 31 अगस्त 2024 को रिटायर होना था, लेकिन 31 अगस्त को शासकीय अवकाश होने के चलते नियम अनुसार वे 30 अगस्त को रिटायर माने गए, लेकिन विभाग ने उनके रिटायरमेंट की तिथि के अगले दिन यानी सेवा निवृत होने के बाद उन्हें डायरेक्टर पद पर प्रमोशन दिया. यह नियम अनुसार गलत है और मध्य प्रदेश का एक अनूठा मामला है.

उन्होंने आगे लिखा कि एक तरफ युवा नौकरी पाने के लिए परेशान है.वहीं दूसरी तरफ  ऐसे आदेश देकर अपनों को उपकृत करने का प्रयास किया जा रहा है. 

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