Christmas 2023: बच्चों को सांता क्लाज बनाने से पहले माता-पिता की अनुमति जरूरी! जानिए पूरी खबर

Happy Christmas 2023:" मध्यप्रदेश के शाजापुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों को आदेश जारी कर बच्चों को क्रिसमस के लिए किसी भी तरह का पात्र बनाने के लिए उनके पैरेंट्स की अनुमति लेने के लिए कहा है. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है.

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फोटो - जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे

Christmas 2023: शाजापुर के जिला शिक्षा विभाग का निजी स्कूलों (Private School) के लिए जारी किया गया एक आदेश इन दिनों सुर्खियों में है. दरअसल, डीईओ ने जिले के निजी स्कूलों को एक पत्र लिखकर चेताया है कि बच्चों को Christmas का पात्र न बनाएं. यदि बनाना है, तो उनके पैरेंट्स से अनुमति ज़रूर लें. ऐसा नहीं किया, तो एक पक्षीय कार्रवाई होगी. अब आदेश की कॉपी सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रही है. इसके साथ ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया है.

जानिए क्या है पूरा मामला 

जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) विवेक दुबे ने निजी स्कूलों को आदेश जारी किया है कि क्रिसमस के लिए स्कूल में होने वाले कार्यक्रमों में बच्चों को सांता क्लॉस या क्रिसमस ट्री जैसे पात्र बनाने से पहले उनके माता-पिता की अनुमति ली जाए. बच्चों को बिना अनुमति के सांता क्लॉज़ या क्रिसमस ट्री बनाने पर किसी भी तरह का विवाद होता है, तो स्कूल प्रबंधन पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया है. 

DEO बोले-  विवाद से बचने के लिए निकाला आदेश 

जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने बताया कि त्योहारों के मौके पर स्कूलों में कई नाट्य मंचन और दूसरी तरह की गतिविधियों में बच्चों को अलग-अलग पात्र बनाए जाते हैं. कई बार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ ही माता-पिता भी आपत्ति करते हैं. उनका कहना होता है कि हमारे बच्चों को यह क्यों बनाया गया. पूर्व में भी हमारे यहां ऐसा विवाद सामने आ चुका है. किसी भी स्कूल की ओर से बच्चों को किसी भी तरह का पात्र बनाने की किसी भी स्कूल को मनाही नहीं है.  हमने सिर्फ यह कहा है कि माता-पिता की अनुमति ले लें, ताकि किसी तरह का विवाद ना हो. विवाद से बचने के लिए ही यह आदेश जारी किया गया है। 

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वायरल हो रहा है आदेश 

    जिला शिक्षा अधिकारी का यह आदेश सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग इस आदेश से सहमत हैं, तो कइयों ने इसे अनावश्यक बताया है. 

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