अब तय रेट से अधिक दामों पर नहीं बेच पाएंगे ये किताबें, डीएम ने दी छात्रों को बड़ी राहत, हर तरफ हो रही तारीफ

Bhind Collector Sanjeev Srivastava: मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने निजी स्कूलों को लेकर आदेश जारी किया है. ये आदेश जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. डीएम के इस निर्णय की तारीफ भी हो रही है.

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MP News In Hindi: एमपी के भिंड जिले के कलेक्टर ने नवीन शिक्षण सत्र शुरू होने के दो महीने से अधिक समय बीतने के बाद  एक आदेश जारी किया है. इस आदेश में कक्षा एक से आठ तक की किताबों की खरीदी के मूल्य का निर्धारण किया गया है. वहीं, कलेक्टर द्वारा स्कूल किताबों की खरीदी का आदेश लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ. इस आदेश में स्कूल संचालकों के साथ हुई बैठक का हवाला दिया गया. कई जगह इस आदेश की तारीफ भी हो रही है. 

खरीदी के भी बिल नहीं दिए जाते- परिजन

बता दें कि अधिकांश अभिभावक पहले ही बच्चों के लिए किताबें खरीद चुके हैं. परिजनों ने बताया बुक सेलर द्वारा स्कूलों से लिखी गई किताबों की खरीदी के बिल नहीं दिए जाते हैं. मिली जानकारी के अनुसार कई स्कूलों में तो अगले सत्र की पढ़ाई अप्रैल माह से शुरू करवाकर किताबों की खरीदी करवा दी जाती है.

1200 रुपये हैं अधिकतम रेट

डीएम के जारी आदेश के अनुसार कक्षा एक से कक्षा दो तक की किताबों का अधिकतम रेट 800 रुपये तय किया गया है. वहीं, कक्षा तीन से चार तक की किताबों के दाम 900 रुपये तय किया गया. जबकि कक्षा 5 की किताबों के रेट 1000 रुपये तय किया गया. वहीं, कक्षा 6 से 8 तक की किताबों के लिए 1200 रुपये अधिकतम दाम तय किए गए हैं.

परिजन पहले ही कर चुके हैं खरीदी

डीएम के इस आदेश के बाद परिजनों समेत स्टूडेंट्स बड़ी राहत मिली है. लेकिन अधिकांश अभिभावकों का कहना कि वो पहले ही इन किताबों की खरीदी कर चुके हैं. हालांकि, NDTV ने पहले भी निजी स्कूलों में किताबों की कीमतों को लेकर कई बार ये मुद्दा उठाया था. लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्या इस तरह के नियम अन्य जिलों में जारी होंगे या फिर ये पहल यहीं तक सीमित रह जाएगी.

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