
Ujjain Consumer Court : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन(Ujjain) में बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) को कंज्यूमर कोर्ट (Consumer Court )ने लगाई फटकार, ASI के चेक बाउंस मामले में कहा- ब्याज सहित राशि रिटर्न करोकी शाखा द्वारा चेक बाउंस कर पेनाल्टी लगाने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने दिलचस्प फैसला सुनाया. दरअसल, एक एएसआई के अकाउंट में राशि होते हुए भी उसका चेक बाउंस होने पर केस लगाया था. फोरम ने तीन साल पहले हुई इस घटना में बैंक की गलती मनाते हुए खातेदार को काटी गई राशि ब्याज और केस पर खर्च के साथ 45 दिन में देने के निर्देश दिए.
इंदिरा नगर निवासी आईजी कार्यालय में पदस्थ एएसआई जगत बहादुर सिंह परिहार का अरविंद नगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया में खाता है. उन्होंने 27 मई 2022 को 6000 रुपए का भुगतान के लिए चेक दिया था, लेकिन खाते में पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद बैंक ने 30 मई को चेक बाउंस कर 327 रुपए पेनाल्टी काट ली. परिहार ने जब बैंक प्रबंधक से गड़बड़ी की शिकायत की नोटिस दिया तब भी बैंक ने गलती मानने से इंकार कर दिया.
चेक बाउंस के लिए बैंक को दोषी माना
नतीजतन परिहार ने डिस्टिक कंज्यूमर कोर्ट में केस लगा दिया. मामले में अब तक की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने चेक बाउंस के लिए बैंक को दोषी माना. आदेश दिए कि बैंक 45 दिनों में चेक बाउंस के लिए काटी गई 327 रुपए की राशि 9% वार्षिक दर से आज तक के ब्याज के साथ एक बार में लौटाए.
खाते में 60 हजार फिर भी चेक बाउंस
मामले में जगत सिंह ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया के उनके अकाउंट में वर्ष 2022 में 61,853 रुपए की राशि थी. इसलिए उन्होंने पुत्र की फीस के लाई कोचिंग सेंटर को 6 हजार का चेक दिया था. बावजूद बैंक ने सिर्फ चेक बाउंस कर बल्कि पेनाल्टी राशि काट ली. खाताधारक ने इसकी शिकायत बैंक प्रबंधक से की तो बैंक अपनी गलती मानने से ही इनकार कर दिया. मामले में 2 साल पहले उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की थी.
45 दिनों में लौटनी होगी राशि
एडवोकेट वीरेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि उनके क्लाइंट जगत के केस में उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाते हुए बैंक को 45 दिनों के अंदर काटी गई राशि 327 का 9 प्रतिशत भुगतान दावा दिनांक से अब तक करने, खाताधारक को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए 10000 रुपये और उपभोक्ता फोरम में केस लगाने के खर्च के रूप में 2000 रुपये की राशि अदा करने के निर्देश दिए गए हैं.
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