देह व्यापार के केस में कोर्ट ने तीन को आजीवन कारावास और दो को सात साल की सजा सुनाई, इनमें तीन महिला भी हैं शामिल

Balaghat: 2019 के मामले में ये कार्रवाई हुई है. कोर्ट ने सजा के साथ-साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
Balaghat News: देह व्यापार के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा

Madhya Pradesh News: बालाघाट (Balaghat) के अनुसूचित जाति, जनजाति विशेष न्यायालय ने मानव देह व्यापार के मामले में तीन महिला सहित पांच आरोपियों को सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश के एस बारिया की अदालत ने इस मामले में आरोपी पूजा काबरा कोटा राजस्थान, शंकर पांचाल बारा राजस्थान और प्रदीप हनवंत ग्राम डोंगरगांव रामपायली बालाघाट निवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दो लोगों को सात साल की कारावास की सजा

साथ ही बेबी सिडाम गोंदिया और संगीता इनवाती ग्राम सुर्या लामता बालाघाट निवासी को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल डहेरिया द्वारा की गई थी.

Advertisement

2019 के मामले में हुई है ये कार्रवाई

उन्होंने बताया कि पूरा मामला 2019 का है. कोतवाली थाना में एक आदिवासी युवती के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवती को राजस्थान से बरामद किया था. युवती ने बताया कि उसके रिश्ते की दीदी ने काम दिलाने के नाम पर उसे कुछ दिन इधर उधर घुमाया और बाद में राजस्थान ले जाकर 50 हजार रुपए में बेच दिया था. उसके साथ रेप भी किया गया था. 

ये भी पढ़ें Datia Accident: दतिया में ट्रैक्टर- ट्रॉली पलटने से हुआ दर्दनाक हादसा, 4 लोग दबकर मरे, 20 से ज्यादा घायल

ये भी पढ़ें MP News: तीन बार हुआ बाघ से सामना फिर भी वन विभाग की स्पेशल टीम की पकड़ से बाहर...

Topics mentioned in this article