Ayurvedic Drugs Quality Tests: मध्य प्रदेश में 7 आयुर्वेदिक दवाएं अमानक घोषित हुई हैं. छिंदवाड़ा के बिछुआ में 30 अक्टूबर को 5 माह की बच्ची रूही मिनोटै की मौत के बाद हुई जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. परिजनों की शिकायत पर बच्ची को दी गई आयुर्वेदिक दवाओं के सैंपल ग्वालियर भेजे गए थे. जांच रिपोर्ट में 7 आयुर्वेदिक दवाएं अमानक पाई गई है. जिन दवाओं को अमानक घोषित किया है उनमें कासामृत सिरप, गिलोय सत्व, कामदुधा रस, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता भक्ति, लक्ष्मी विलास और कफ कुठार रस शामिल है.
आयुष विभाग का एक्शन
अब आयुष विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए डाबर इंडिया लिमिटेड सहित तीन प्रमुख कंपनियों की 6 आयुर्वेदिक औषधियों को अवमानक पाए जाने पर प्रतिबंधित कर दिया है. ग्वालियर लैब से मिली जांच रिपोर्ट में ये दवाएं औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 और नियम 1945 के निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरीं. इसके बाद आयुष कमिश्नर ने पूरे मध्यप्रदेश में इनके क्रय-विक्रय पर तत्काल रोक लगा दी है.
इन दवाओं पर लगा बैन, देखिए आदेश
Ayurvedic Drugs Ban: Ayurvedic Drugs Ban
आयुष विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन सभी बैचों की औषधियां अब प्रदेश में कहीं भी न बेची जाएंगी, न स्टोर की जाएंगी और न ही वितरित की जाएंगी. सभी आयुर्वेदिक औषधि विक्रेताओं को निर्देश जारी किए हैं कि प्रतिबंधित बैच का स्टॉक तुरंत हटाएं और कंपनी को वापस करें. किसी भी स्तर पर बिक्री या उपयोग पाए जाने पर विक्रेता और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि छिंदवाड़ा और दतिया से इन दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए ग्वालियर लैब भेजे गए थे. जांच में मानक गुणवत्ता पर खरा नहीं उतरने के बाद आयुष कमिश्नर ने राज्यभर में इन बैचों को प्रतिबंधित कर दिया है.
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