Government Rest House Auction in MP: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ (MP High Court Gwalior Bench) में कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करने के आदेश का पालन न करने पर अवमानना याचिका की सुनवाई हुई. इस दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल द्वारा बताया गया कि लोक निर्माण विभाग (PWD) के कर्मचारियों को भुगतान के लिए भिंड के रेस्ट हाउस की नीलामी होगी. अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि 18 फरवरी को रेस्ट हाउस को अटैच कर लिया गया था. नीलामी की प्रक्रिया से मिलने वाली राशि से याची को भुगतान किया जाएगा.
कैबिनेट में रखा जाएगा मामला
अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि इसके अलावा कर्मचारियों के भुगतान संबंधी लगभग 29 मामले चिन्हित किए गए हैं. इनके भुगतान का मामला कैबिनेट में रखा जाएगा, ताकि 3 करोड़ का बजट स्वीकृत हो सके. उनके जवाब को रिकार्ड पर लेते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च वाले सप्ताह में तय की है.
जब इस आदेश का भी पालन नहीं हुआ तो याची ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इस मामले में अवमानना याचिका दायर की। इसकी सुनवाई के दौरान कलेक्टर भिंड कोर्ट में उपस्थित हो चुके हैं.
कोर्ट का रुख क्या रहा?
हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को भुगतान में हो रही देरी पर अप्रसन्नता जताते हुए कहा कि इस केस में कलेक्टर को बुला चुके हैं, अब केवल पीएस को बुलाना बाकी है. 18 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव से मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक भुगतान नही हुआ हैं.
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