Supreme Court: बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम रोक, बिना अनुमति की तोड़फोड़ तो भुगतना पड़ेगा अंजाम

Supreme Court Judgement: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर बिना अनुमति के कोई तोड़फोड़ की गई, तो इसको लेकर न्यायालय कार्रवाई भी करेगी.

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Supreme Court on Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर में 'बुलडोजर एक्शन' पर रोक लगा दी है. बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया गया. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक सड़क या रेलवे या जल निकायों पर अतिक्रमण के मामले को छोड़कर बिना अनुमति के देश में 1 अक्टूबर तक कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी. मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को की जाएगी.

कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को दिया ये आदेश 

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) से बुलडोजर कार्रवाई के महिमामंडन को बंद करने को कहा है. उन्होंने कहा, 'बुलडोजर का महिमामंडन करने का काम किया गया है. अगर आप सार्वजनिक सड़क या रेलवे लाइन पर स्थित मंदिर या गुरुद्वारा या मस्जिद को ध्वस्त करना चाहते हैं तो हम आपसे सहमत होंगे, लेकिन किसी अन्य मामले में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा.'

खंडपीठ ने दिया केंद्र सरकार को निर्देश

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने केंद्र से नगर निगम के कानूनों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा. हालांकि, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) ने आदेश पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, 'पिछले तीन महीनों में विभिन्न राज्यों में नोटिस जारी की गई. मैं पूरे देश से ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता हूं.' इस पर जस्टिस गवई ने कहा, 'मैं संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत ऐसा आदेश पारित कर रहा हूं. आप दो सप्ताह तक अपने हाथ को क्यों नहीं रोक सकते?'

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'संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है अवैध तोड़फोड़'

सॉलिसिटर जनरल ने सु्प्रीम कोर्ट से कहा, 'कृपया आदेश में कहें कि प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई तोड़ फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी.' इसपर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा, 'अगर अवैध रूप से तोड़फोड़ का एक भी मामला है, तो यह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है. आप अपने हाथ रोक लेंगे तो आसमान नहीं गिरेगा. आप एक हफ्ते तक का इंतजार कर सकते हैं.'

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)