CAA Implemented: दिसंबर 2019 के बाद से सीएए को लेकर कई तरह की बातें होती रही हैं. इस नियम को सोमवार की शाम केंद्र सरकार (Central Government) ने लागू कर दिया. कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस नियम को तैयार करने के लिए लोकसभा में अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति की तरफ से एक और विस्तार मिला था. सरकार ने पहले ही इसको लेकर पोर्टल (CAA Portal) तैयार कर लिया था.
सरकार है पूरी तरह से तैयार
सीएए को लेकर पूरे देश में 2019 के बाद से बहुत बातें और विवाद हुए हैं. लेकिन, अब इस नियम को लागू कर दिया गया है. इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं.
लोकसभा चुनाव से पहले लिया बड़ा फैसला
सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही यह बात कही थी कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले लोगों को नागरिकता दी जाएगी. इसके बाद तीन मुल्कों के छह गैर मुस्लिम प्रवासी समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता मिलने की राह आसान हो गई है.
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ऐसे पूरी होगी प्रक्रिया
सीएए नियमों के तहत नागरिकता की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पूरी होगी. इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले ही अलग से पोर्टल तैयार कर लिया है. इसको लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जारी किया गया है.
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क्या है सीएए?
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों के तहत भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम आसान हो जाएंगी. इन छह समुदायों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, शामिल हैं. इसका संशोधन विधेयक 11 दिसंबर 2019 को संसद ने पारित किया था. एक दिन बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी.