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This Article is From Jul 20, 2023

दुर्ग में तीन तलाक: 10 साल पहले धर्म बदलवाकर किया था निकाह, अब छोड़ा

दुर्ग जिले में तीन तलाक के एक मामले में पुलिस ने आरोपी पति को मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 4 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं पीड़िता पत्नी ने दस साल पहले अपना धर्म बदलकर आरोपी से शादी की थी.

दुर्ग में तीन तलाक: 10 साल पहले धर्म बदलवाकर किया था निकाह, अब छोड़ा
तीन तलाक के मामले में गिरफ्तारी
दुर्ग:

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में तीन तलाक का एक मामला सामने आया है. जिसमें पुलिस ने मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 4 के तहत कार्रवाई की है. 10 साल पहले हिंदू समुदाय की लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम लड़के से प्रेम विवाह किया था लेकिन विवाह के 10 साल बाद मुस्लिम लड़के ने तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया. उसके बाद पत्नी ने इम मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी. पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए अब आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.  
दरअसल, भिलाई 3 थाना में अंतर समुदाय विवाह के बाद तीन तलाक देने का पहला मामला सामने आया है. पीड़िता पत्नी ने दस साल पहले अपना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम लड़के से प्रेम विवाह किया था, लेकिन घरेलू विवाद के कारण पति ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था. पीड़िता पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायलय के समक्ष पेश कर दिया है.

आरोपी पति ने अपना जुर्म भी कबूला

पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के विश्व बैंक कॉलोनी निवासी पत्नी ने थाने में अपने पति जोहल अहमद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति ने तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहकर उसे तलाक दे दिया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जब जोहल अहमद से पूछताछ की तो उसने भी अपने जुर्म को स्वीकार किया है.

पुलिस की जांच में यह पाया गया है कि पीड़िता विनीता मल्होत्रा उर्फ आलिया अहमद और जोहल अहमद के बीच दस साल पहले प्रेम विवाह हुआ था. पत्नी ने 10 साल पहले मुस्लिम धर्म अपना लिया था और इन दोनों की 2 संतान भी हैं, लेकिन कुछ सालों से दोनों के बीच पारिवारिक वाद-विवाद हो रहा था.

जिसके चलते जोहल अहमद ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कहकर तलाक दे दिया. 

वहीं इस मामले में दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर सारे साक्ष्य सही पाए जाने के बाद आरोपी जोहल अहमद के खिलाफ मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायलय के समक्ष पेश कर दिया गया है. जहां से न्यायालय ने आरोपी पति को जेल भेज दिया है.

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