आठ साल पहले हुई थी जज की पत्नी की मौत, हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए अब आया ये Supreme आदेश

Chhattisgarh News: साल 2016 में जज की पत्नी की मौत हो गई थी. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब अहम फैसला सुनाया है.  

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Supreme Court in Chhattisgarh: आठ साल पहले, 15 मई 2016 को जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा (Session Court Dantewada) में पदस्थ तत्कालीन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (Additional District Judge) मानवेंद्र सिंह की 37 वर्षीय पत्नी रंजना दीवान की कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या (Suicide) करने का मामला उजागर हुआ था. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मृत महिला की मां और भाई की एक याचिका पर CBI जांच के आदेश देते हुए जल्द जांच उपरांत रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किये हैं. दरअसल, इस मामले की FIR गीदम थाने में चल रही थी. जिसे गीदम पुलिस ने जांच के बाद आत्महत्या बताते हुए फाइल बंद कर दी गई थी. मगर दूसरी तरफ मृत महिला रंजना दिवान के भाई सुबोध, राजीव और माता मंदाकिनी दिवान ने उस समय भी इसे आत्महत्या मानने से इंकार करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी. 

परिजनों ने लगाया था बड़ा आरोप

मामले में परिजनों ने कहा था कि पोस्टमार्टम के वक्त भी मृतिका के शरीर पर 6 जगह चोट के निशान थे जो मौत से पहले के निशान थे. परिजनों का कहना है कि इसमें महिला की जान लिए जाने की बात हो सकती है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब अधिकारियों से जांच की पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है. 

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सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कहा कि दाखिल याचिका में मृत्तिका के पति वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी होने के कारण उनका पर्याप्त प्रभाव रहा जिसकी वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनेज होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. इसी मामले में हाईकोर्ट ने पहले याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि सीआरपीसी की धारा156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका कर सकते हैं. लेकिन, परिजनों ने हिम्मत नहीं हारी और सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और प्रसन्ना बालचंद्र वाराले की पीठ ने 6 सितंबर को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सीबीआई जांच के आदेश देते हुए मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी. 

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