Rajnandgaon Double Murder Case: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र स्थित नंदई चौक के पास हुए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में कुल 11 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई है. साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 9500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
यह घटना 31 अगस्त 2022 की है, जब आपसी विवाद और झगड़े के चलते आरोपियों ने दो युवकों पर चाकू और डंडों से हमला कर दिया था. इस हमले में विकास उर्फ कान्हा सारथी और जितेंद्र साहू की मौके पर ही मौत हो गई थी. घटना के बाद इलाके में काफी तनाव का माहौल बन गया था.
पुलिस जांच और सबूत बने फैसले की आधारशिला
घटना के तुरंत बाद बसंतपुर थाना पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने जांच के दौरान घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार, जैसे चाकू, डंडे और अन्य सामग्री भी बरामद की थी.
पूरे मामले में पुलिस ने मजबूत सबूत इकट्ठा कर न्यायालय के समक्ष पेश किए, जो इस केस में अहम साबित हुए. जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.
कोर्ट का फैसला: 11 दोषी, 2 बरी
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव की अदालत में हुई. लंबी सुनवाई और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं, साक्ष्यों के अभाव में 2 आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया गया.
आपसी विवाद बना हत्या की वजह
पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरी घटना आपसी लड़ाई-झगड़े और विवाद का परिणाम थी. मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके चलते दो लोगों की जान चली गई.
'पीट‑पीटकर मार डाला'; हरदा जिला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए