छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से नई व्यवस्था होगी लागू , लाइसेंस के लिए पता नहीं मिला तो ऐसे ले सकेंगे 

Chhattisgarh: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए छत्तीसगढ़ में एक जुलाई से नई व्यवस्था लागू की जा रही है. लाइसेंस गलत पते के कारण वापस लौटने पर अब जिले के ही आरटीओ ऑफिस के ज़रिए मिलेंगे.  

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के लोगों को एक जुलाई से एक और नई सुविधा परिवहन विभाग के जरिए मिलने जा रही है. ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदक के दिए गए पते पर नहीं पहुंचने पर आवेदकों को उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे. यह सुविधा एक जुलाई से लागू हो रही है. 

सरकार ने इसलिए लिया फैसला

परिवहन विभाग द्वारा डाक के माध्यम से भेजे गए कई ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र का पता सही नहीं होने के कारण नया रायपुर स्थित परिवहन विभाग के मुख्यालय इन्द्रावती भवन में वापस लौट आते थे. ऐसे में आवेदकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नवा रायपुर आना पड़ता था.

सीएम विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) के संज्ञान में जब ये बात आई तो उन्होनें इस पर गंभीरता दिखाई. परिवहन विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि किसी वजह से अप्राप्त रहे ड्राइविंग लाईसेंस तथा पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय, जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से वितरित किए जाए.

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ऐसे ले सकेंगे 

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अस्पष्ट या अपूर्ण पते के कारण नवा रायपुर स्थित परिवहन मुख्यालय लौटने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र लेने के लिए नवा रायपुर आने की जरूरत नहीं होगी. आवेदक संबंधित कार्यालय से वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने ड्राइविंग लाईसेंस या  पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगें. इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा सभी अधीनस्थ कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

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