गैंगस्टर अमन साहू नहीं लड़ सकेगा झारखंड विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज

गैंगस्टर अमन साहू अब झारखंड की बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकेगा. दरअसल, बिलासपुर हाई कोर्ट ने अमन के चुनाव लड़ने की याचिका को खारिज कर दिया. अमन ने कोर्ट में आवेदन लगाकर नामांकन के लिए उपस्थिति की अनुमति मांगी थी.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गैंगस्टर अमन साहू की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उसने झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दायर करने की अनुमति मांगी थी. जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अमन साहू की चुनाव लड़ने की मांग को अस्वीकार कर दिया है.

विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए गैंगस्टर अमन ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा

बता दें कि अमन साहू ने बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दायर करने की इजाजत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच में हुई. अमन साहू ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए. हालांकि अदालत ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया.

अमन साहू के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज

गैंगस्टर अमन साहू कई आपराधिक गतिविधियों में जुड़ा हुआ है और उन पर कई गंभीर आरोप हैं. ऐसे में उनकी चुनावी राजनीति में भाग लेने की इच्छा ने विवाद उत्पन्न किया है. याचिका में अमन साहू ने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज कर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर स्पष्ट रूप से यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया.

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि उनके खिलाफ चल रहे मामलों के मद्देनज़र उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती. साथ ही कोर्ट न यह भी साफ किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कुछ भी हों, यदि वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसे चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

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