Durg Rape Murder Case: 6 साल की बच्ची के रेप मर्डर केस में SIT गठित, पुलिस ने क्या कहा जानिए

Durg Rape Murder Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद से जनता में उबाल है. वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए. इस केस के लिए SIT गठित कर दी है.

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Durg Rape Murder Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग (Durg) जिले में रामनवमी के दौरान कन्या भोज (Kanya Bhoj) के लिए गई 6 साल की बच्ची का मर्डर हुआ था. इस मामले को लेकर जमकर गुस्सा देखने को मिल रहा है. वहीं बड़ी खबर यह मिली है कि दुर्ग में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या (Rape and Murder Case) के मामले में पुलिस (Police) ने अतिशीघ्र कार्यवाही करते हुए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है. पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए यह निर्णय लिया है, ताकि जांच प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण और तेज गति से पूरा कर आरोपी को जल्द से जल्द न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सके.

कितने लोगों की है टीम?

इस विशेष जांच टीम में कुल 8 अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल किए गए हैं, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (IUCAW) पद्मश्री तवंर के सुपरविजन में कार्य करेंगे. जांच टीम में 2 निरीक्षक (इंस्पेक्टर), 2 उप निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर), 2 सहायक उप निरीक्षक (ASI), 1 प्रधान आरक्षक (हेड कांस्टेबल) शामिल हैं. साथ ही, पर्यवेक्षण अधिकारी स्वयं इस प्रकरण पर नज़र रखेंगे और समयबद्ध जांच एवं स्पीड ट्रायल सुनिश्चित कराएंगे.

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पुलिस का क्या कहना है?

दुर्ग पुलिस ने कहा कि इस संवेदनशील मामले में न्याय दिलाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी.

क्या है मामला?

मोहन नगर थाने में 6 साल की बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी. पुलिस को बताया गया था कि 6 अप्रैल रविवार सुबह 9 बजे बच्ची अपनी दादी के घर कन्या भोज के लिए गई थी. इसके बाद से वह घर नहीं लौटी. वहीं  शाम को सूचना मिली की बच्ची की लाश एक कार में मिली है. उसके बाद जमकर हंगामा हुआ था.

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वकीलों ने लिया बड़ा फैसला

इस अमानवीय कृत्य के विरोध में मंगलवार दोपहर 2 बजे जिला अधिवक्ता संघ की एक आपात बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संघ की अध्यक्ष नीता जैन ने की. बैठक में मासूम के साथ हुई बर्बरता की कड़ी निंदा करते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आरोपी की ओर से कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा.

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