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पूर्व मंत्री अकबर ने उपमुख्यमंत्री पद को बताया असंवैधानिक, कहा-संविधान में इसका प्रावधान नहीं

छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने उपमुख्यमंत्री पद को असंवैधानिक बताया है. उन्होंने कहा कि संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है. इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद व गोपनीयता की शपथ का कोई औचित्य ही नहीं है.

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पूर्व मंत्री अकबर ने उपमुख्यमंत्री पद को बताया असंवैधानिक, कहा-संविधान में इसका प्रावधान नहीं
फाइल फोटो

Deputy Chief Minister Post Controversy: छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कवर्धा से पूर्व विधायक मोहम्मद अकबर (Mohammad Akbar) ने उपमुख्यमंत्री के पद को असंवैधानिक (Unconstitutional) बताया है. उन्होंने कहा कि संविधान में उपमुख्यमंत्री पद (Deputy Chief Minister Post) का कोई प्रावधान नहीं है. संविधान में सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रियों के शपथ का प्रावधान है. कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब हाल ही में राज्य में बनी बीजेपी सरकार दो-दो उपमुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई गई है.

अरुण साव और विजय शर्मा की शपथ असंवैधानिक

कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद अकबर ने बीजेपी सरकार में अरुण साव और विजय शर्मा के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने को असंवैधानिक बताया है. उन्होंने कहा कि मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है. इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद व गोपनीयता की शपथ का कोई औचित्य ही नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसी शपथ विधि की दृष्टि में शून्य है. संविधान की तृतीय अनुसूची में पद व गोपनीयता की शपथ का स्पष्ट प्रारूप दिया गया है.

कांग्रेस सरकार में भी रहे हैं उपमुख्यमंत्री

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पिछली सरकार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंबिकापुर से तत्कालीन विधायक टीएस सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था. वहीं कांग्रेस शासित तत्कालीन राजस्थान में भी सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था. मोहम्मद अकबर ने उपमुख्यमंत्री पद को लेकर ऐसे समय पर बयान दिया है, जब हाल ही में बीजेपी द्वारा जीते गए राज्यों में उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं. जबकि, कांग्रेस की सरकारों में भी उपमुख्यमंत्री रहे हैं.

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