केन्द्रीय जेल रायपुर में शोएब ढेबर को 3 माह के लिए मुलाकात कक्ष से किया गया प्रतिबंधित, आदेश जारी 

Chahttisgarh : केन्द्रीय जेल रायपुर में शोएब ढेबर को 3 माह के लिए मुलाकात कक्ष से  प्रतिबंधित किया गया है. इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. 

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शोएब ढेबर.

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के केन्द्रीय जेल रायपुर से शोएब ढेबर को मुलाकात कक्ष से अगले तीन माह के लिए प्रतिबंधित किया गया है. शोएब ढेबर ने जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, इस आधार पर यह प्रतिबंध लगाया गया है. शोएब ढेबर, शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में अनवर ढेबर का बेटा और पूर्व मेयर एजाज ढेबर का भतीजा है. 

ये है मामला 

जेल अधीक्षक रायपुर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शोएब ढेबर ने अधिवक्ता मुलाकात के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा मना किए जाने के बावजूद जबरन प्रवेश किया, जिससे जेल के सुरक्षा और संचालन व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हुआ. इस घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि शोएब ढेबर द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना सत्य है.

जेल अधीक्षक ने कही ये बात 

जेल नियमावली के नियम 690 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक द्वारा आदेश जारी करते हुए शोएब ढेबर को तीन माह तक किसी भी बंदी से किसी भी प्रकार की मुलाकात से प्रतिबंधित कर दिया गया है. जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल परिसर की सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे कृत्यों को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कड़े कदम उठाए जाएंगे. 

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