
CG NEWS: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में रिश्वत लेने के मामले में एक राजस्व निरीक्षक पर गाज गिरी है. गिरफ्तार होने और पुलिस हिरासत में 48 घंटे से अधिक रहने के बाद सारबहरा तहसील पेण्ड्रारोड राजस्व निरीक्षण मंडल के राजस्व निरीक्षक संतोष कुमार चन्द्रसेन को निलंबत कर दिया गया है.
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही नियत किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी.
कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर केम्प गौरेला द्वारा प्राप्त सूचना पत्र के अनुसार संतोष कुमार चन्द्रसेन को एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर द्वारा अपराध क्रमांक 0/2025, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथासंशोधित अधिनियम 2018 के तहत् दिनांक 15 अप्रैल 2025 को 50000/- रूपये (पच्चास हजार रूपये) की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के फलस्वरूप गिरफ्तार होने और पुलिस अभिरक्षा में 48 घंटे से अधिक निरूद्ध रहने से उन्हें सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 दो (ख) में निहित प्रावधान अनुसार दिनांक 15 अप्रैल 2025 से निलंबित किया जाता है.
क्या है मामला?
एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) बिलासपुर की टीम ने दो राजस्व निरीक्षकों को ₹50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा. इस कार्रवाई में राजस्व निरीक्षक संतोष चंद्रसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी घनश्याम भारद्वाज मौके से एसीबी को चकमा देकर फरार हो गया. मामले में लगभग 5 घंटे तक बंद कमरे में गहन पूछताछ और कार्रवाई की गई, जिसके बाद आरोपी संतोष चंद्रसेन को गिरफ्तार कर ACB टीम बिलासपुर लेकर रवाना हो गई.