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This Article is From Jul 05, 2025

Private School: शाश्वत लिटिल स्टार सुहेला की मान्यता रद्द, इन स्कूलों से भी जवाब तलब, जानें मामला

Baloda Bazar Private School Recognition Canceled: बलौदा बाजार में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में कलेक्टर दीपक सोनी ने कड़ी कार्रवाई की है. जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर शाश्वत लिटिल स्टार सुहेला स्कूल की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई.

Private School: शाश्वत लिटिल स्टार सुहेला की मान्यता रद्द, इन स्कूलों से भी जवाब तलब, जानें मामला

Shashwat Little Star Suhela recognition cancelled: बलौदा बाजार में स्व डी. आर. वर्मा स्मृति शिक्षण संस्थान झीपन की ओर से संचालित शाश्वत लिटिल स्टार सुहेला की मान्यता तत्काल समाप्त कर दी गई. यह कार्रवाई कलेक्टर दीपक सोनी ने जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर की है.

बताया जा रहा है कि स्व. डी. आर.वर्मा स्मृति शिक्षण संस्थान झीपन के द्वारा संचालित शांति देवी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय सुहेला, शांति देवी लिटित स्टार स्कूल सुहेला, शांति देवी स्कूल रावन, शांति देवी स्कूल दतान और शाश्वत लिटिल स्टार की जांच के लिए 6 सादस्यीय जांच दल गठित की गई थी. जिसके द्वारा शांति देवी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय सुहेला में 9 जून 2025 को नाबालिग से छेड़छाड़ और विद्यालय संचालन के लिए संसाधनों और मापदंडों का जांच किया गया.

जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर स्व. डी. आर. वर्मा स्मृति शिक्षण संस्थान झीपन के द्वारा संचालित शाश्वत लिटिल स्टार सुहेला की मान्यता तत्काल समाप्त कर दी गई.

परिसर के आवास में प्रवेश पर लगा प्रतिबंध

शांति देवी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय सुहेला में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई. इसके तहत आरोपी शैलेष वर्मा पर परिसर के आवास में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. संचालक और प्राचार्य को एक सप्ताह के अंदर विद्यालय परिसर से अन्यत्र आवास स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया.

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स्कूल को निर्देश, पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक की करें व्यवस्था

कार्रवाई करने के साथ ही स्कूल प्रबंधन को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 15 दिवस के भीतर न्यूनतम अहर्ता प्रशिक्षित शिक्षक की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए.

इन स्कूलों से जवाब तलब

शांति देवी लिटिल स्टार स्कूल सुहेला, शांति देवी स्कूल रावन, शांति देवी स्कूल दतान में संचालन के लिए संसाधनों और मापदंडो में पाई गई कमियों के कारण निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए संसाधनों और मापदंडों को पूरा करने के लिए नोटिस जारी किया गया.शिक्षण समिति द्वारा कार्यवाही नहीं करने की स्थिति में इन विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी.

छेड़खानी के मामले किया था विरोध

स्कूली छात्रा से छेड़खानी के मामले में साहू समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मान्यता रद्द करने की मांग करते की थी. साथ ही एक सप्ताह का समय दिया था. समय बीत जाने पर सुहेला में समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था. माना जा रहा है कि इसके बाद ही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से देर रात आदेश जारी किया गया. 

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